राजगढ़ ब्यूरो चीफ संतोष गोस्वामी
राजगढ़
कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा द्वारा पुलिस थाना पचोर के अपराध क्रमांक 440/24 में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत जब्त किए गए 12 हजार 600 लीटर डीजल के विक्रय के लिए समिति का गठन किया गया है। गठित समिति द्वारा आगामी 12 नवम्बर, 2026 को थाना पचोर परिसर में रखे जब्त डीजल की नीलामी प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। नीलामी प्रक्रिया के लिए गठित समिति में तहसीलदार पचोर को अध्यक्ष तथा थाना प्रभारी निरीक्षक पुलिस थाना पचोर, सहायक आपूर्ति अधिकारी राजगढ़, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी ब्यावरा एवं निरीक्षक नापतौल राजगढ़ को सदस्य बनाया गया है।
जारी आदेश के अनुसार जब्त डीजल का विक्रय थोक उपभोक्ताओं को किया जाएगा। इसमें लोक परिवहन संचालनकर्ता, औद्योगिक उपयोगकर्ता एवं निर्माण कार्यों में डीजल का उपयोग करने वाले ऐसे उपभोक्ता शामिल हो सकेंगे, जिनके पास डीजल भंडारण की अनुमति एवं सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम उपलब्ध हों। नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने वाले इच्छुक उपभोक्ताओं से बोली लगाने से पूर्व 50 हजार रुपये की धरोहर राशि नगद जमा कराई जाएगी। अंतिम अधिकतम बोलीकर्ता को छोड़कर शेष सभी प्रतिभागियों की धरोहर राशि मौके पर ही वापस कर दी जाएगी। विक्रय से पूर्व डीजल की विधिवत नापतौल की जाएगी तथा संपूर्ण प्रक्रिया की फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी कराई जाएगी। समिति द्वारा पंचनामा एवं प्रतिवेदन तैयार कर कार्यालय कलेक्टर को उपलब्ध कराया जाएगा। डीजल का अंतिम विक्रय कलेक्टर के अनुमोदन के उपरांत ही किया जाएगा।
