
संवाददाता अनिल दिनेशवर
सिवनी: मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि भारत में हर वर्ष करीब 12 से 13 लाख लोगो की मृत्यु तम्बाकू आपदा से होने वाली बीमारियों के कारण हो जाती है। तम्बाकू प्रयोग करने वाले अपने जीवन के औसत 15 वर्ष खो देते है। प्रदेश में तम्बाकू आपदा को नियंत्रित करने के लिए जरूरी है कि बच्चो एवं युवाओं को इससे बचाया जाए।
कोटपा अधिनियम 2003 (सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम) के अंतर्गत आज दिनांक 9 दिसम्बर को जिला स्तर पर गठित निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण दल के द्वारा कान्हीवाड़ा एवं भोमा में तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम की धारा 4,5,6 एवं 7 का उल्लंघन करने पर चालानी कार्यवाही की जाकर तम्बाकू उत्पादो का सेवन न करने एवं तम्बाकू से होने वलो दुष्प्रभावों के संबंध में समझाईश दी गई। इसके अतिरिक्त जिला निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण दल के द्वारा कन्या हाईस्कूल भोमा का भी निरीक्षण किया गया जिसमें प्राचार्य श्री आर.एस.डहेरिया द्वारा तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान के संबंध में की जा रही कार्यवाही से अवगत कराया गया।
कान्हीवाड़ा एवं भोमा के सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान एवं गुटका तंबाकू खाकर थूकने वाले 30 लोगों के खिलाफ कार्यवाही कर 4000/- रूपए जुर्माना वसूला गया। तथा तम्बाकू, गुटका, बीड़ी, सिगरेट का सेवन न करने की लोगो को समझाईश भी दी गई। जिला नोडल अधिकारी श्रीमति शांति डहरवाल ने बताया कि सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने वालों के खिलाफ कार्यवाही आगामी समय में भी जारी रहेगी।
स्कूल प्राचार्य आर. एस. डहेरिया, नोडल अधिकारी नरेश कुमार मर्सकोले के अतिरिक्त जिला निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण दल में तम्बाकू नियंत्रण नोडल अधिकारी श्रीमति शांति डहरवाल, एम.एन.जोसफ, अनीता डहेरिया एवं थाना कान्हीवाड़ा से एएसआई जगमोहन अधिकर, आरक्षक अंकित चौरसिया के सहयोग से जुर्माने की कार्यवाही की गई।