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अब हाईकोर्ट तय करेगा ईएक्सएलडीई के ट्रेडमार्क पर फैसला

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इंडियन टीवी न्यूज अनिल दिनेशवर

अब हाईकोर्ट तय करेगा ईएक्सएलडीई के ट्रेडमार्क पर फैसला जिला सिवनी की महिला उद्यमी ने एक्साइड की आपत्ति को बताया गलत भोपाल ट्रेडमार्क को लेकर सालों से चल रही ईएक्सएलडीई बनाम एक्साइड की लड़ाई अब जबलपुर हाईकोर्ट पहुंच गई है। महिला उद्यमी दीपमाला की याचिका पर कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होना है। बैटरी उद्योग से जड़ी उद्यमी दीपमाला ने इस मामले में याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक्साइड बैटरी कंपनी को ईएक्सएलडीई के ट्रेडमार्क आवेदन पर आपत्ति लगाने का अधिकार नहीं है। ईएक्सएलडीई के अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी के मुताबिक एक्साइड कंपनी का वास्तविक मालिक द क्लोराइड इलेक्ट्रिकल स्टोरेज कंपनी लिमिटेड इग्लैंड के नाम पर है, ऐसे में भारत में स्थित एक्साइड कंपनी को आपत्ति लगाने का वैधानिक अधिकार नहीं है। उन्होंने बताया कि एक्साइड कंपनी का वर्ष 2016 से ट्रेडमार्क रिनुअल नहीं है। इन्होंने भारत सरकार को भी गलत जानकारी दी है। ट्रेडमार्क मुंबई कार्यालय में भी गलत दस्तावेज देकर सरकार को गुमराह किया गया है। बता दें कि, मप्र के सिवनी जिला निवासी महिला उद्यमी दीपमाला नंदन ने वर्ष 2016 में अपनी बैटरी कंपनी ईएक्सएलडीई के ट्रेडमार्क के लिए आवेदन किया था, जिस पर (एक जैसे नाम को लेकर) एक्साइड कंपनी ने आपत्ति लगाई थी, जिस पर बाद में सुनवाई करते हुए ट्रेडमार्क कार्यालय मुंबई ने ईएक्सएलडीई के आवेदन को निरस्त कर दिया। इसे लेकर महिला उद्यमी ने हाईकोर्ट का रुख किया है, जहां से उन्हें न्याय की उम्मीद है।

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