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जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला खाद्य सर्तकता समिति की बैठक सम्पन्न

भदोही 3 जुलाई 2023- जिलाधिकारी गौरांग राठी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला खाद्य सर्तकता समिति की बैठक आहूत की गयी।राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में पात्र गृहस्थियों के मध्य जनपद में माह जून, 2023 हेतु अन्त्योदय योजना के 38264, राशन कार्ड प्रचलित है, जनपद में कुल पात्र गृहस्थी कार्डों की संख्या 262805, जनपद में कुल अच्छादित यूनिटों की संख्या 1204439, जनपद में कुल ग्राम पंचायतों की संख्या 546, है जिसके अंतर्गत तीन प्रकार की सतर्कता समिति गठित की गई है lजनपद में कुल 728 सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान संचालित है जिनके माध्यम से खाद्यान्न आदि का वितरण ई-पास मशीन द्वारा आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से वितरण कराया जाता है। उपभोक्ताओं में वितरण हेतु संबंधित क्षेत्रीय खाद्य अधिकारीध्पूर्ति निरीक्षक द्वारा सतत् निगरानी रखी जाती है तथा उक्त कार्य में शिथिलता/अनियमितता बरतने वाले उचित दर विक्रेताओं व संबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध कठोर विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय।शासन के निर्देशानुसार वर्तमान में मोबाइल ओ०टी०पी० वैरीफिकेशन के माध्यम से खाद्यान्न वितरण कराये जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी है, जिसके संबंध में प्राथमिकता पर कार्ड धारक का मोबाइल नम्बर अथवा नोडल अधिकारी का मोबाइल का उपयोग कर वितरण कराने हेतु निर्देशित किया गया, जिससे लाभार्थी के पहचान की पुष्टि सुदृढ हो सके।जिलाधिकारी ने कहा कि शासनादेशानुसार सिंगल स्टेज परिवहन व्यवस्था द्वारा उचित दर दुकानों तक पहुँचाये गये खाद्यान्न के मात्रा की पुष्टि संबंधित विपणन निरीक्षक/पूर्ति निरीक्षक द्वारा किए जाने के उपरांत ग्रामीण क्षेत्रों में संबधित क्षेत्रीय लेखपाल/ग्राम विकास अधिकारी तथा शहरी क्षेत्र में संबंधित पूर्ति निरीक्षक द्वारा खाद्यान्न के स्टॉक का सत्यापन किए जाने की व्यवस्था है। उन्होने कहा कि उठान किये गये खाद्यान्न का वितरण नामित दुकानवार पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की उपस्थिति में संबंधित कार्ड धारकों के मध्य नियमानुसार जाय।जिलाधिकारी ने कहा कि शिकायतों को निस्तारण शिकायतकर्ता से सम्पर्क कर निस्तारित कराया जाए तथा उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की कोई समस्या न हो।जिलाधिकारी ने पूर्ति जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि जिले में खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा मौजूद रहे जिससे कि पात्र कार्ड धारकों को उनको समय से राशन मिल सके l उन्होंने कहा कि समय से खाद्यान्न का भंडारण कर लिया जाए ताकि वितरण में किसी भी प्रकार की कठिनाई ना हो।जिलाधिकारी ने जिला पूर्ति अधिकारी से कहा कि त्रिस्तरीय चेकिंग व्यवस्था का अनुपालन में खाद्यान्न के उठान वितरण एवं सत्यापन हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार प्रथम स्तर पर जिला स्तरीय अधिकारियों, द्वितीय स्तर पर नामित क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक तथा तृतीय स्तर पर दुकान पर पहुँच का सत्यापन क्षेत्रीय लेखपाल/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा किये जाने की व्यवस्था है। सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सोशल डिस्टेंसिंग के सम्बन्ध में उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक उचित दर दुकान पर आवश्यक वस्तुओं के वितरण का एक रोस्टर निर्धारित किया जाये lराष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत 2011 की जनसंख्या के आधार पर अधिकतम 64.43% नगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 79.56 % की सीमा तक पात्र गृहस्थीयों का चयन किया जाना है जिसके सापेक्ष वर्तमान में जनपद में 38264 अंत्योदय राशन कार्ड एवं 262805 पात्र गृहस्थी लाभार्थियों का चयन किया जा चुका है इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक अंत्योदय राशन कार्ड पर 21 किलो चावल तथा 14 किलो गेहूं एवं पात्र गृहस्थी परिवारों को प्रति यूनिट 3 किलो चावल व 2 किलो गेहूं का निशुल्क वितरण कराए जाने का निर्देश है l
शासन स्तर से अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को 1 किलो प्रति कार्ड की दर से चीनी का आवंटन वितरण ई पास मशीन के माध्यम से तीन माह का एक साथ 3 किलोग्राम चीनी निर्धारित मूल्य ₹18 प्रति किलो की दर से वितरण कराया जा रहा है।जिला पूर्ति अधिकारी ने जिलाधिकारी को बताया कि उत्तर प्रदेश शासन खाद रसद के निर्देशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के क्रियान्वयन हेतु फूड ग्रेन स्टोरेज का निर्माण होना है जो मनरेगा के अंतर्गत अनुमन्य है l राज्य सरकार मनरेगा के अंतर्गत फूड ग्रेन स्टोरेज का निर्माण कर उनका उपयोग उचित दर दुकानों के रूप में कर सकती है ऐसे भवनों का निर्माण केवल सरकारी भूमि पर किया जाएगा
माड्यूल के अनुसार निर्मित उचित दर दुकान का कुल क्षेत्रफल लगभग 484 वर्ग फिट होगा

भदोही से ब्यूरो चीफ नितेश उपाध्याय की रिपोर्ट

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