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5 मई को सायं 6 बजे से निर्वाचन प्रचार पर प्रतिबंध

राजगढ़ ब्यूरो चीफ संतोष गोस्वामी

5 मई को सायं 6 बजे से निर्वाचन प्रचार पर प्रतिबंध

बिना भीड के घर-घर जाकर जनसम्‍पर्क प्रतिबंधित नहीं रहेगा
कलेक्‍टर एवं जिला दण्‍डाधिकारी श्री हर्ष दीक्षित ने लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत 7 मई को होने वाले मतदान के दृष्टिगत मतदान समाप्ति के 48 घण्‍टे पूर्व 5 मई, 2024 के सायं 6 बजे से 7 मई, 2024 के सायं 6 बजे तक जिले में सार्वजनिक सभाओं, जूलूस एवं अन्‍य प्रचार आयोजनों को प्रतिबंधित किया है।
इस संबंध में जारी आदेश अनुसार उपरोक्‍त अवधि में वर्णित अवधि में किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभाएं एवं जुलूस आयोजित नहीं होंगे या इस प्रयोजनार्थ चुनाव प्रचार हेतु व्यक्तियों या व्यक्तियों का समूह एकत्रित नहीं होगा। परन्तु घर-घर जाकर बिना भीड के जनसम्पर्क प्रतिबंधित नही रहेगा। चलचित्र, टेलीविजन, संगीत समारोह, नाट्य अभिनय या अन्य कोई मनोरंजन के साधनों से जनता के समक्ष किसी निर्वाचन सम्बन्धी बात का प्रचार नहीं करेंगे।
उक्त अवधि में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति क्षेत्र में एक साथ न तो एकत्रित होंगे और न ही आवाजाही करेंगे। निर्वाचन प्रचार हेतु समस्त अनुमतियां (वाहन सहित) 05 मई, 2024 को सायं 06:00 बजे से स्वतः ही समाप्त हो जायेंगी। प्रचार अवधि समाप्त होने के तत्काल पश्चात ऐसा व्यक्ति या राजनैतिक प्रतिनिधि / पार्टी कार्यकर्ता या अन्य व्यक्ति जो बाहर से किसी पार्टी / अभ्यर्थी के प्रचार-प्रसार हेतु लाये गये हैं और उस विधानसभा क्षेत्र के वोटर नही हैं, वह उस विधानसभा क्षेत्र में नहीं रह सकते हैं और उन्हे तत्काल सम्बन्धित विधानसभा क्षेत्र को छोड़ना होगा।
धर्मशाला, लाज, होटल, रिसोर्ट, मेरिज गार्डन, परिणय वाटिका के संचालक किसी भी बाहरी व्यक्ति जो किसी अभ्यर्थी / दल के पक्ष में चुनाव प्रचार कार्य में संलग्न हैं और वह उस विधानसभा क्षेत्र के मतदाता नहीं है, को अपने परिसर में नही ठहराऐंगे। सम्बन्धित थाना प्रभारी इसका पालन उक्त परिसरों का निरीक्षण कर सुनिश्चित करेंगे तथा ठहरने वालों का सत्यापन करेंगे। कोई भी व्यक्ति या वाहन मतदाता वाले दिन सील्ड की गई अन्तर जिला या अन्तर राज्यीय सीमाओं में यथा उपबंधित के अतिरिक्त प्रवेश नही करेगा। चैक पोस्ट में तैनात बल व्यक्तियों की पहचान की जांच तथा उनका सत्यापन करेगा। पुलिस तथा आबकारी विभाग अवैध मदिरा पकड़ने हेतु विशेष अभियान चलाएंगे।
कोई भी व्यक्ति 05 मई, 2024 सायं 06:00 बजे से (मतदान समाप्त होने वाली अवधि के 48 घण्टे पूर्व) किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना अनुमति के नही करेगा। मतदान समापन के लिये नियत समय के 48 घण्टे पूर्व से किसी भी समय आयोजित किसी भी ओपिनियन पोल का कोई भी परिणाम किसी भी तरीके से प्रिंट, इलेक्ट्रानिक या सोशल मीडिया द्वारा प्रकाशित, प्रचारित या प्रसारित नही किया जायेगा।
कोई भी व्यक्ति मतदान केन्द्र से 100 मीटर की परिधि के भीतर किसी भी प्रकार के राजनैतिक प्रचार हेतु दीवार लेखन, भित्तिचित्र का निशान, झण्डा, बैनर नही लगायेगा और न लगाने का प्रयास ही करेगा। केवल मतदान के दिवस हेतु निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अध्यधीन प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए एक वाहन, एक वाहन उसके निर्वाचन अभिकर्ता के लिए तथा एक वाहन उसके कार्यकर्ताओं हेतु (कुल 3) की अनुमति की पात्रता एक अभ्यर्थी की होगी। किसी भी अन्य नेता (राजनैतिक व्यक्ति) को किसी भी अन्य वाहन प्रयोग की अनुमति नही दी जायेगी। अनुमति दिये गये प्रत्येक वाहन में 5 से अधिक व्यक्ति (चालक सहित) नहीं बैठेंगे। दिये गये वाहन अनुज्ञा को सामने विण्ड स्क्रीन पर मूल प्रति (कलर्ड फोटोकापी नही) चिपकाकर प्रदर्शित करना होगी।
यदि अभ्यर्थी/अभिकर्ता निर्वाचन क्षेत्र में अनुपस्थित है तो उसको आवंटित वाहन का उपयोग कोई अन्य व्यक्ति नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति, अभ्यर्थी, राजनैतिक दल, ऐजेण्ट किसी भी प्रकार से वोटरों को परिवहन नहीं करेंगे या निःशुल्क वाहन की सुविधा उपलब्ध नहीं करायेंगे। यह कृत्य लोक प्रतिनिधित्व की धारा 133 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 125 (5) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में होकर दण्डनीय है। यह हर प्रकार के वाहनों, टैक्सियां, निजी वाहनों, ट्रकों, ट्रेक्टरों, ऑटो रिक्शा, स्कूटर, मोटर साईकिल, मिनी बस, सायकल रिक्शा, सायकल इत्यादि पर भी लागू होगा। इस प्रकार के वाहनों की तत्काल जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। कोई भी वाहन मतदान केन्द्र की 200 मीटर की परिधि के भीतर प्रवेश नहीं करेगा। यदि वह स्वयं अपने या परिवार के सदस्यों को मताधिकार का प्रयोग करने हेतु भी ले जा रहा हो उस स्थिति में भी यह प्रतिबंध लागू रहेगा।

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