वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवान एवम पुलिस अधीक्षक देहात सागर जैन के दिशा निर्देशों के चलते अब माननीय न्यायालयो मे भी हो रही है,अपराधियों को सजा,पेरोकारो की चल रही है सख्त पेरवी।सन 2000 मे बाप बेटे पर बल्लम व भाले से जानलेवा हमला करने के एक मामले मे माननीय न्यायालय से अभियुक्त विनीत को हुई आजीवन कारावास की सजा तथा लगा 75 हजार रूपए का जुर्माना।आपको बता दें,कि सन 2000 में अभियुक्त विनीत पुत्र अम्बरीष, रामकिशन पुत्र नयादर सिंह दोनों ही निवासी गांव किशनपुर थाना बड़गांव द्वारा वादि राजकुमार पुत्र सुखबीर सिह निवासी गांव किशनपुर थाना बड़गांव के पिता व भाई को बल्लम तथा भाले से बारी बारी वार करने के बाद घायल कर दिया गया था,जिस मामले मे अभियुक्त विनीत व रामकिशन के विरुद्ध एक मुकदमा दिनांक 29-4-2000 को थाना बड़गांव में आईपीसी की धारा 307/324 एवम 323 में पंजीकृत कराया गया था।जिस मामले में थाना बड़गांव पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त विनीत व रामकिशन की गिरफ्तारी कर जेल भेज दिया गया था।लगभग 4 साल लगातार चले इस मामले में माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवबंद जनपद सहारनपुर द्वारा अभियुक्त विनीत को कल देर शाम आईपीसी की धारा 302/307 व 34 में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई,तथा लगाया 75 हजार रूपए का अर्थदंड।हम आपको बता दें,कि उक्त मामले में अभियुक्त रामकिशन को पहले ही सजा हो चुकी है।अभियुक्त को सजा दिलाने में जहां थाना बड़गांव प्रभारी विनय शर्मा के कुशल निर्देशन में कांस्टेबल व पेरोकार उत्तम सिह की सशक्त पेरवी रही,तो वही एडीजीसी देवीदयाल शर्मा,विवेचक एवम निरीक्षक सुधीर सिह का भी रहा महत्वपूर्ण योगदान।जबकि इस मामले में माॅनेरटिंग सैल की पेरवी भी सराहनीय योग्य रही।
रिपोर्ट रमेश सैनी सहारनपुर इंडियन टीवी न्यूज़