बिना अनुज्ञा पत्र के धान परिवहन पर वसूला गया 43 हजार रुपए जुर्माना

✍राजेश कुमार तिवारी इंडियन टीवी न्यूज़

 

बिना अनुज्ञा पत्र के धान परिवहन पर वसूला गया 43 हजार रुपए जुर्माना

कटनी। बिना अनुज्ञा पत्र के अवैध रूप से धान परिवहनकर्ता व्यापारी से दांडिक मंडी शुल्क, निराश्रित शुल्क और समझौता शुल्क के तौर पर 43 हजार 710 रूपए का जुर्माना कर राजकीय कोष में राशि जमा कराई गई।

अनाज का अवैध रूप से और बिना अनुज्ञा पत्र प्राप्त किए परिवहन कार्य में लिप्त तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव द्वारा दिए गए निर्देश के पालन में मंडी सचिव एवं तहसीलदार अजीत तिवारी के मार्गदर्शन में कृषि उपज मंडी के उड़नदस्ता दल द्वारा शनिवार को मैहर -कटनी मार्ग स्थित टिकरवारा नाका में ट्रक नंबर यूपी 72 एटी 9494 को जप्त किया गया।

नायब तहसीलदार अतुलेश सिंह बघेल और मंडी उड़नदस्ता दल की मौजूदगी में की गई कार्यवाही में कृषि उपज धान पर मंडी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही की गई। ज़ब्त ट्र्क में करीब 6 लाख 78 हजार 488 रुपए कीमत की धान का अवैध परिवहन किया जा रहा था।

इस कार्यवाही में व्यापारी प्रतिनिधि से धान की कुल कीमत करीब 6 लाख 78 हजार 488 रुपए पर मंडी शुल्क के नियमों के तहत 5 गुना दांडिक मंडी शुल्क तैंतीस हजार 925 रूपए और 5 गुना निराश्रित शुल्क के तौर पर 6 हजार 785 रूपए एवं तीन हजार रुपए समझौता शुल्क को मिला कर ,कुल 43 हजार 710 रूपए की राशि वसूली गई। इस राशि को राजकीय कोष में जमा कर प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।।

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