हेलमेट नहीं पहनने पर राइडर-पैसेंजर का हर 1 घंटे 1000-1000 रुपए का चालान कटेग़ा नया नियम अब मुंबई में भी लागू :- महाराष्ट्र यातायात पुलिस विभाग ने टू-व्हीलर पर हेलमेट ना पहनने वाले पिलियन राइडर (चालक के पीछे बैठने वाला) पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए अब दो कैटेगरी ई-चालान मशीन में होंगी। पहली टू-व्हीलर के लिए होगी और दूसरी पिलियन राइडर के लिए। दोनों ने यदि हेलमेट नहीं पहना, तो जुर्माना मशीन के जरिए 1,000-1,000 रुपए चालान काटकर वसूला जाएगा। यह नियम बच्चे-बड़ों सभी पर लागू होता है।ट्रैफिक पुलिस विभाग के एडीजी अरविंद साल्वे ने राज्य में ट्रैफिक पुलिस विभाग से एक ब्यौरा मंगाया था, जिसमें यह बात सामने आई कि पिछले 5 सालों में सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वालों में पीछे बैठे पैसेंजर्स की संख्या अधिक है। साल्वे ने इसे समझने के बाद टू-व्हीलर चालकों के साथ-साथ पिलियन राइडर के लिए भी हेलमेट पहनने के नियम पर सख्ती से पालन करने का फैसला लिया है। अब चालान में इस बात का पता चलेगा कि जुर्माना चालक पर लगाया गया है, या फिर पिलियन राइडर के ऊपर।चाहे वह टू-व्हीलर राइडर हो या फिर पिलियन राइडर। एक बार चालान कटने के बाद सिर्फ 1 घंटे तक जुर्माने से राहत रहती है। उसके बाद फिर से यात्रा करते पाया गया, तो दोबारा जुर्माना भरना होगा। इस नियम से पीछे बैठने वालों को अब हेलमेट पहनना जरूरी होगा। आशुतोष मिश्रा इंडियन टीवी न्यूज़ मुंबई