खबर सहारनपुर मंडल से
जिला आबकारी अधिकारी राकेश बहादुर सिंह अपने कर्तव्य का निर्वहन बाखुबी निभा रहे साथ ही सरकारी राजस्व को बढ़ा रहें
जिला आबकारी अधिकारी राकेश बहादुर सिंह ने आबकारी दुकानों के चयनित आवंटियों के साथ बैठक कर दिए दिशा निर्देश
सभी आवंटियों ने आबकारी अधिकारी के दिशा-निर्देशों का स्वागत किया और निर्धारित नियमों का पालन करने का वचन दिया
मुजफ्फरनगर।जिला आबकारी अधिकारी राकेश बहादुर सिंह अपने कर्तव्य का निर्वहन बाखुबी निभा रहे हैं तथा सरकारी राजस्व को बढ़ा रहें हैं साथ ही समय समय पर अधीनस्थों को मीटिंग के दौरान दिशा निर्देश दे रहें हैं और आज भी जिला आबकारी अधिकारी राकेश बहादुर सिंह मुजफ्फरनगर में वर्ष 2025-26 हेतु आबकारी दुकानों के चयनित आवंटियों के साथ की बैठक कर उन्हें नियमानुसार दुकान संचालन करने के दिशा-निर्देश भी दिए है।प्रमुख सचिव आबकारी एवं आबकारी आयुक्त, द्वारा दिये गये आदेशों के अनुपालन में जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर के निर्देशन में आज कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, मुजफ्फरनगर के परिसर जिला आबकारी अधिकारी, राकेश बहादुर सिंह ने समस्त आबकारी निरीक्षकगण के साथ वर्ष 2025-26 हेतु आबकारी दुकानों के आवंटियों के साथ बैठक आहूत की गयी। बैठक का मुख्य उद्देश्य आवंटियों को आगामी वर्ष के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों और नियमों के बारे में अवगत कराना था, ताकि वे अपने व्यवसाय को नियमानुसार संचालित कर सके।जिला आबकारी अधिकारी राकेश बहादुर सिंह ने जनपद के समस्त आवंटियों को 01 अप्रैल 2025 से दुकानों से शराब की बिक्री/प्राप्ति पी०ओ०एस० मशीन के माध्यम से कराये जाने हेतु ट्रेनिंग दिलाई गयी। जिला आबकारी अधिकारी द्वारा दुकानों पर लाइसेंस की शर्तों के पालन, दुकानों पर निर्धारित एम०जी०क्यू०/एम०जी०आर० का मासिक / त्रैमासिक उठान कराये जाने, एम०जी० क्यू०/एम०जी०आर० का स्थानांतरण किये जाने, उचित समय पर दुकान खोलने और बंद करने, दुकानों पर सी०सी०टी०वी० कैमरो लगवाने, दुकानों पर डिजिटल पेमेंट की सुविधा रखने, दुकानों पर नियमानुसार साईन बोर्ड लगाने तथा दुकानों प्रतिभूति धनराशि निर्धारित निर्धारित समयान्तर्गत जमा कराये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये।जिला आबकारी अधिकारी राकेश बहादुर सिंह ने सभी दुकानों पर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त सैल्समेनों को ही दुकानों पर रखने और स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखने आदि के सम्बन्ध में भी दिशा-निर्देश दिये गये। जिला आबकारी अधिकारी, मुजफ्फरनगर द्वारा आवंटियों को अवगत कराया गया कि वह अपनी-अपनी दुकान की चौहद्दी निर्धारित प्रारूप पर यथा कार्यालय को उपलब्ध करायेगें, जिसके आधार पर कार्यालय द्वारा वर्तमान में 15 दिवस हेतु अस्थाई अनुज्ञापन निर्गत किये जायेगे, जिससे मदिरा की प्राप्ति/निकासी की जा सके। जिला आबकारी अधिकारी द्वारा दुकानों के आवंटियों को आदेशित किया गया कि वह शीघ्र ही, दुकानों के फोटो, दुकान की चौहद्दी, अनुज्ञापी को चरित्र प्रमाण-पत्र, विक्रेता का फोटो, विक्रेता का आधार कार्ड, निर्धारित प्रारूप पर शपथपत्र कार्यालय को उपलब्ध करायेगे तथा निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से अपनी-अपनी दुकानों अनुज्ञापन हेतु आवेदन प्रस्तुत करेंगे। आबकारी विभाग की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया कि सभी आवंटियों को अपनी दुकानों पर आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य होंगे। इसके साथ ही विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की निरीक्षण या जांच के दौरान पूर्ण सहयोग करने की अपील की गई।इस बैठक में उपस्थिति सभी आवंटियों ने आबकारी अधिकारी के दिशा-निर्देशों का स्वागत किया और निर्धारित नियमों का पालन करने का वचन दिया।
रिपोर्टर रमेंश सैनी सहारनपुर इंडियन टीवी न्यूज़