अजीत कोल एंव मुन्ना विश्वकर्मा को आजीवन कारावास एंव बीस हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
सोनभद्र समाचार ब्यूरोचीफ नन्दगोपाल पाण्डेय
सोनभद्र। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं ०१ सोनभद्र। प्रारूप संख्या 34 दण्ड प्रक्रिया संहिता शेड्यूल द्वितीय कारावास या जुर्माने के दण्डादेश पर सुपुर्दगी का वारण्ट। प्रेषित जेल अधीक्षक, वाराणसी जेल के भारसाधक अधिकारी स्थान जिला कारागार, वाराणसी सत्र परीक्षण संख्या/मु.नं.-188 सन् 2012 मु.अ. सं.-445/2009 राज्य बनाम मुन्ना विश्वकर्मा वगैरह, धारा-302/34 भा.द.सं.. थाना-कोन, जनपद सोनभद्र के मामले में आज दिनांक 03.04.2025 को निर्णय पारित करते हुए अभियुक्त अजीत कोल उर्फ बब्बल पुत्र लाल बहादुर, निवासी सोमाइत. थाना नौगढ़, जनपद-चन्दौली को दोषसिद्ध कर दण्डादेश पारित किया गया।
दण्ड का पूर्ण विवरण सत्र परीक्षण संख्या/मु.नं.-188/2012, मु0अ0सं0-445/2009, मुन्ना विश्वकर्मा वगैरह के मामले में अभियुक्त अजीत कोल उर्फ बब्बल को आरोप धारा-302/34 भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्ध पाते हुये आजीवन कारावास के दण्ड से व मु. 20,000/- रू. (रूपये बीस हजार मात्र) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को चार माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।अभियुक्त द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि सजा में समायोजित की जायेगी। इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त अभियुक्त अजीत कोल उर्फ बब्बल पुत्र लाल बहादुर को उक्त जेल में अपनी अभिरक्षा में इस वारण्ट के सहित लेकर पूर्वोक्त दण्ड को विधि के अनुसार निष्पादित करें। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं ०१ सोनभद्र। प्रारूप संख्या 34 दण्ड प्रक्रिया संहिता शेड्यूल द्वितीय कारावास या जुर्माने के दण्डादेश पर सुपुर्दगी का वारण्ट प्रेषित जेल अधीक्षक, मण्डल कारागार, भभुआ (कैमूर), बिहार जेल के भारसाधक अधिकारी स्थान मण्डल कारागार, भभुआ (कैमूर), बिहार सत्र परीक्षण संख्या/मु.नं.-188 सन् 2012 मु.अ.सं.-445/2009 राज्य बनाम मुन्ना विश्वकर्मा वगैरह, धारा-302/34 भा.द.सं., थाना-कोन, जनपद सोनभद्र के मामले में आज दिनांक 03.04.2025 को निर्णय पारित करते हुए अभियुक्त मुन्ना विश्वकर्मा पुत्र तिलकधारी विश्वकर्मा, निवासी कम्हारडीह, टोला सामाबांध, थाना राबर्ट्सगंज, जनपद-सोनभद्र को दोषसिद्ध कर दण्डादेश पारित किया गया। दण्ड का पूर्ण विवरण सत्र परीक्षण संख्या/मु.नं.-188/2012, मु0अ0सं0-445/2009, मुन्ना विश्वकर्मा वगैरह के मामले में अभियुक्त मुन्ना विश्वकर्मा को आरोप धारा-302/34 भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्ध पाते हुये आजीवन कारावास के दण्ड से व मु. 20,000/- रू. (रूपये बीस हजार मात्र) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को चार माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।अभियुक्त द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि सजा में समायोजित की जायेगी। इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त अभियुक्त मुन्ना विश्वकर्मा पुत्र तिलकधारी विश्वकर्मा को उक्त जेल में अपनी अभिरक्षा में इस वारण्ट के सहित लेकर पूर्वोक्त दण्ड को विधि के अनुसार निष्पादित करें।