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नरेश सोनी
इंडियन टीवी न्यूज
ब्यूरो हजारीबाग

माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जुलूस या किसी अन्य कारणों से डीजे बजाने पर रहेगी प्रतिबंध

हजारीबाग : माननीय उच्च न्यायालय, रांची के पारित आदेश के अनुसार पूरे राज्य में ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए ध्वनि प्रदूषण (विनियम और नियंत्रण) नियम, 2000 के अनुपालन करना आवश्यक है।माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य के सभी अधिकारियों को जुलूस में या किसी अन्य कारणों से डीजे बजाने को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है।

इस मामले को ध्यान में रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि अब वह पूरे राज्य में डीजे बजाने पर रोक लगाए और डीजे बजाने के साथ किसी भी जुलूस की अनुमति न दी जाए। इसका पालन न करना इस न्यायालय की अवमानना होगी।

उपायुक्त ने सभी प्रशासनिक व पुलिस पदाधिकारी हजारीबाग को निर्देशित किया है उपरोक्त आदेश का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

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