सिवनी जिले में अवैध मदिरा के निर्माण, संग्रहण, परिवहन एवं विक्रय के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही आबकारी एवं पुलिस की सामूहिक दबिश में 03 आपराधिक प्रकरण दर्ज
25 लीटर हाथ भटटी मदिरा तथा 300 कि.ग्रा. महुआ लाहन जब्त कर नष्ट
सिवनी 11 नवंबर 21/ कलेक्टर डॉ. राहुल हरिदास फटिंग के आदेश के परिपालन एवं जिला आबकारी अधिकारी श्री जितेन्द्र सिंह गुर्जर के मार्गदर्शन में सिवनी जिले में अवैध मदिरा के निर्माण, संग्रहण, परिवहन एवं विक्रय के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही के लिये गत 10 नवंबर 2021 को आबकारी वृत घंसौर के अंतर्गत धनौरा क्षेत्र के ग्राम तीतरी में सामूहिक दबिश देते हुए 3 आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। जिसमें कुल 25 लीटर हाथ भटटी मदिरा तथा 300
किलोग्राम महुआ लाहन जब्त किया गया। महुआ लाहन का सेम्पल लेकर शेष महुआ लाहन मूल्यहीन होने से मौके पर नष्ट किया गया। आरोपियों के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34 (1) के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। कार्यवाही के दौरान वृत के सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री परमानंद कोरचे, वृत प्रभारी आबकारी उपनिरीक्षक राजेश सिंघल, आबकारी आरक्षक व्यासनारायण शर्मा, विरेन्द्र पटेल, गोविन्द राय, आनंद मरावी, सेवकराम भलावी, अनिल विश्वकर्मा, मुकेश अहिरवार तथा धनौरा थाने का पुलिस बल आदि उपस्थित थे।
अनिल दिनेश्वर की रिपोर्ट