संवाददाता अनिल दिनेशवर
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 (कोटपा) अंतर्गत बुधवार 12 अप्रैल जिला स्तर पर गठित निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण दल द्वारा सिवनी शहरी क्षेत्र में तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम की धारा 4,5,6 एवं 7 का उल्लंघन करने पर कुल 29 लोगों के खिलाफ चालानी कार्यवाही कर 5700/- रूपए जुर्माना वसूला गया। जिसमें धारा 4 के तहत 100 रूपये एवं धारा 6ब के तहत स्कूल एवं कॉलेज के 100 मीटर के दायरे में तम्बाकू उत्पाद बचने वाली दुकानों पर 5600 रूपयें जुर्माना किया गया तथा तम्बाकू उत्पादो का सेवन न करने एवं तम्बाकू से होने वलो दुष्प्रभावों के संबंध में समझाईश दी गई।
जिला निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण दल के द्वारा महात्मा गांधी स्कूल, पीजी कॉलेज, शासकीय प्राथमिक माध्यमिक शाला भैरोगंज, सरस्वती शिुश मंदिर, महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल, कन्या छात्रावास एवं नेताजी सुभाषचंद्र बोस स्कूल के 100 मीटर के दायरे में तम्बाकू उत्पाद बचने वाले दुकानदारों पर कार्यवाही की गई एवं तम्बाकू उत्पाद विक्रय करने वाले दुकानदारों को समझाईश दी गई। जिला नोडल अधिकारी ने बताया कि सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने एवं शैक्षणिक संस्था के 100 मीटर के दायरे में संचालित दुकानों पर आगामी समय में भी कार्यवाही जारी रहेगी।