Home » हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने 4 सवालों के अधार पर किया फैसला याचिका को खारिज कर दिया है और कहा है कि हिजाब इस्लाम के धार्मिक व्यवहार का हिस्सा नहीं है.

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