अकरम खान पटेल की रिपोर्ट
पुलिस अधीक्षक श्री निश्चल एन. झारिया के निर्देशन में आमला थाना पुलिस द्वारा एक गंभीर प्रकरण में त्वरित कार्रवाई की गई है, जिसमें पीड़ित पर शराब के लिए पैसे न देने पर जानलेवा हमला किया गया।
घटना के संबंध में प्राप्त विवरणानुसार, दिनांक 24 जुलाई 2025 को लगभग 11:00 बजे से 11:30 बजे के मध्य फरियादी दिलीप चौकीकर, उम्र 58 वर्ष, निवासी भीमनगर बोडखी, अपने घर से बोडखी की ओर जा रहे थे। जब वे शहीद चौक के समीप पहुँचे, तब वहाँ आरोपी शरद जैसवाल उर्फ पप्पू, पिता निरमीचंद जैसवाल, निवासी बोडखी आमला मिला।
आरोपी ने फरियादी को डण्डा दिखाकर धमकाया और शराब पिलाने या शराब पीने के लिए ₹1000 की मांग की। फरियादी द्वारा इनकार करने पर आरोपी ने उन्हें गाली-गलौज की और बांये कंधे पर डण्डे से वार किया। इसके साथ ही आरोपी ने जान से मारने की धमकी भी दी।
उक्त प्रकरण में थाना आमला में अपराध क्रमांक 500/2025 धारा 308(6), 126(2), 351(3) भादंवि तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(5) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
आमला थाना पुलिस द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे की विवेचना शीघ्रता से की जा रही है।
— PRO
बैतूल पुलिस