इंडियन टीवी न्यूज़ जिला रिपोर्टर नरेश जाटव कैलादेवी करौली राजस्थान।
राजस्थान के करौली जिेले में विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला एवं सेशन न्यायाधीश माधवी दिनकर के निर्देशन में 13 सितंबर को जिले के समस्त न्यायिक न्यायालयों, समस्त राजस्व न्यायालयों, जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग, श्रम विभाग में सभी प्रकृति के लंबित व प्री-लिटिगेशन विवादों से संबंधित राष्ट्रीय लोक अदालत तथा ऑफलाइन व ऑनलाइन होगी और सचिव ममता चौधरी ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत किसी विषय विशेष के प्रकरणों के लिए सीमित नहीं होकर सभी प्रकार के उपयुक्त प्रकरणों के लिए होगी। इसमें अधिवक्ता व पक्षकारान भाग लेंगे। इसके लिए अधिकारियों व अधिवक्ताओं की ओर से पक्षकारों में समझाइश, प्री काउंसलिंग की जा रही है। लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित प्रकरणों में पूर्व में अदा किए गए न्याय शुल्क की वापर्सी का भी प्रावधान है। साथ ही लोक अदालत के मार्फत निर्णित मुकदमों में अपील वर्जित होने से प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण हो जाता है।लोक अदालत में विवाद का निस्तारण बिना किसी दबाव के आपसी बातचीत, समझौते, राजीनामे से शीघ्र व त्वरित निर्णित होता है। लोक अदालत में प्रकरण का पक्षकारों की ओर से निस्तारण करवाने से पैसा व समय की बर्बादी दोनों से बचा जा सकता है। उन्होंने आमजन से राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने प्रकरणों को रखवाकर व उनकाराजीनामा के माध्यम से निस्तारण करवाकर लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील की है।