बहराइच 03 अक्टूबर। जिला कार्यक्रम अधिकारी निहारिका विश्वकर्मा ने बताया कि 17 सितम्बर, 2025 द्वारा समन्वित बाल विकास परियोजना कार्यक्रम के अन्तर्गत आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं की मानदेय पर संविदा आधारित नियुक्ति के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए नवीन चयन प्रक्रिया प्रख्यापित की गई है। नवीन व्यवस्था के अनुसार सर्वप्रथम आंगनबाड़ी कार्यकत्री/सहायिकाओं के समायोजन की कार्यवाही की जायेगी।
डीपीओ ने बताया कि यदि कोई कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकत्री या सहायिका शादी के पश्चात ससुराल में निवास कर रहीं है, तो उसकी ससुराल की ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों) में पद रिक्त होने पर आरक्षण का ध्यान रखते हुए जनपद के अन्दर होने की स्थिति में जिलाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त कर समायोजित किया जायेगा। जबकि जनपद के बाहर समायोजन की स्थिति में तैनाती जनपद की बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं जनपद के जिला कार्यक्रम अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी के अनुमोदन एवं जिस जनपद में समायोजन होना है, उस परियोजना के बाल विकास परियोजना अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आरक्षण का ध्यान रखते हुए समायोजन किया जायेगा।
यदि जनपद के अन्तर्गत कोई दो आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिका परस्पर समायोजित की जा सकती है, तो इस सम्बन्ध में उनका प्रार्थना पत्र प्राप्त कर निवास प्रमाण पत्र की पुष्टि के पश्चात जिलाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करते हुए समायोजित किये जाने पर विचार किया जायेगा। उक्त स्थिति में यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि ये वर्तमान समय में यहां की निवासी हो तथा किसी भी दशा में आरक्षण प्रभावित नहीं हो। एक आंगनबाड़ी केन्द्र पर एक ही परिवार की दो महिलाओं की नियुक्ति आंगनबाड़ी कार्यकत्री व सहायिका के पद पर नहीं की जायेगीं।
जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि समायोजन हेतु इच्छुक जनपद की समस्त बाल विकास परियोजनाओं में तैनात आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिकायें 05 अक्टूबर 2025 तक अपना प्रार्थना पत्र सम्बन्धित बाल विकास परियोजकार्यालय/जिला कार्यक्रम कार्यालय बहराइच में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्तिम तिथि के उपरान्त समायोजन हेतु प्राप्त किसी भी प्रार्थना पत्र पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।