वनाधिकार अधिनियम के लंबित मामले तीन दिन में निपटाएं: उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने सीओ और रेंजरों को दिए सख्त निर्देश
हजारीबाग संवाददाता । वनाधिकार अधिनियम (FRA) के तहत वन भूमि पर पट्टा और अधिकार प्रदान करने से संबंधित लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन को लेकर उपायुक्त (DC) शशि प्रकाश सिंह ने सोमवार को समाहरणालय सभागार में अंचलाधिकारियों (CO) और रेंजरों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की।
उपायुक्त ने बैठक में सभी अंचलाधिकारियों और रेंजरों को स्पष्ट निर्देश दिया कि व्यक्तिगत एवं सामुदायिक दावों से संबंधित वन पट्टा के लंबित वादों का निपटारा आगामी तीन दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाए।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रत्येक पदाधिकारी जिम्मेदारीपूर्वक कार्य करें, सभी रजिस्टरों को अद्यतन (अपडेट) रखें और अभिलेखों का उचित रखरखाव सुनिश्चित करें। उपायुक्त ने यह भी निर्देश दिया कि लंबित वादों का निपटारा संयुक्त सत्यापन के माध्यम से ग्रामसभा स्तर से किया जाए, ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और विधिसम्मत हो।
बैठक में उपस्थित अधिकारियों को वनाधिकार अधिनियम से संबंधित सभी नियमों एवं विनियमों की विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। उपायुक्त ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रत्येक वाद के निष्पादन में स्वीकृति या अस्वीकृति के कारणों का स्पष्ट उल्लेख किया जाना आवश्यक है। उन्होंने सभी पदाधिकारियों से अपेक्षा की कि प्रत्येक प्रकरण को गंभीरता से लेकर नियमानुसार शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करें।
बैठक में उपायुक्त के अलावा पूर्वी, पश्चिमी वन प्रमंडल एवं वन्यजीव-अभयारण्य प्रभाग के डीएफओ, सदर एसडीओ, जिला कल्याण पदाधिकारी, संबंधित अंचलाधिकारी, रेंजर सहित अन्य कर्मी उपस्थित रहे।