सोनभद्र ।रॉबर्ट्सगंज नगर में संचालित एक कथित अवैध मदरसे और मदरसे के नाम पर अवैध चंदा उगाही के मामले में न्यायालय ने कड़ा रुख दिखाते हुए थाना कोतवाली रॉबर्ट्सगंज को अंजुमन इस्लामिया कमेटी, रॉबर्ट्सगंज के अध्यक्ष मुस्ताक अहमद समेत अन्य जिम्मेदारों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई करने का आदेश दिया है।
यह मामला भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा, काशी क्षेत्र के सदस्य अल्ताफ अहमद क़ादरी द्वारा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी व पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को दी गई विस्तृत शिकायत के बाद सामने आया।
शिकायत में आरोप लगाया गया था कि अंजुमन इस्लामिया कमेटी के पदाधिकारी, जामा मस्जिद के पीछे स्थित एक भवन में बिना सरकारी अनुमति एवं पंजीकरण के मदरसे का संचालन कर रहे हैं। साथ ही मदरसा अंजुमन इस्लामिया के नाम से कैलेंडर व प्रचार सामग्री छपवाकर आमजन से आर्थिक सहयोग की अपील की गई, तथा रसीद काटकर अवैध रूप से चंदा एकत्र किया गया।
आरोपों की निष्पक्ष जांच व कार्रवाई न होने पर शिकायतकर्ता पक्ष के अधिवक्ता रविन्द्र बहादुर सिंह पटेल के माध्यम से न्यायालय में प्रकीर्ण वाद दायर किया गया।
सुनवाई के दौरान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री अमित कुमार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दस्तावेज़ों, साक्ष्यों एवं प्रस्तुत तर्कों का गहन परीक्षण किया और थाना कोतवाली रॉबर्ट्सगंज को मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई प्रारंभ करने का आदेश दिया।
न्यायालय के इस आदेश के बाद प्रकरण क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि उक्त संस्था से जुड़े लोगों के प्रभाव के चलते पूर्व में प्रशासनिक कार्रवाई बाधित मानी जा रही थी। आदेश से शिकायतकर्ता पक्ष में न्यायिक उम्मीदें फिर प्रबल हुई हैं।
इस संबंध में अल्ताफ अहमद क़ादरी ने कहा कि हमारी बस यही मांग थी कि जो भी संस्था या व्यक्ति समाज और धर्म के नाम पर अवैध रुप से आर्थिक गतिविधियां कर रहा है, उसकी निष्पक्ष जांच हो। न्यायालय का यह आदेश क़ानून के शासन में आमजन की आस्था को मजबूत करता है।