उरई(जालौन):
प्रदेश में संचालित कल्याणकारी योजनाओं से श्रमिकों को मिल रही है सामाजिक सुरक्षा:
उत्तर प्रदेश श्रमशक्ति के मामले में समृद्ध प्रदेश है। प्रदेश में श्रमिकों कामगारों कारीगरों की भारी मात्रा में संख्या है। श्रमिकों के कल्याण के लिए उत्तर प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा अनेकों योजनायें संचालित करते हुए उन्हें लाभान्वित किया जा रहा है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित ई-श्रम पोर्टल पर आरम्भ से अब तक 83979219 श्रमिक पंजीकृत है। ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित श्रमिकों के संख्या के आधार पर उ०प्र० देश में प्रथम स्थान पर है। ई-श्रम एक्स ग्रेसिया- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 24.08.2023 द्वारा दिनांक 26.08.2021 से दिनांक 31.03.2022 के मध्य ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित श्रमिकों के हितार्थ ई-श्रम एक्स ग्रेसिया माडयूल लागू किया गया है।इस माड्यूल के अन्तर्गत किसी दुघर्टना में मृत हुये श्रमिक के आश्रितों को रूपये 02 लाख तथा दिव्यांगता प्राप्त श्रमिकों को रूपये 1 लाख से 2 लाख तक हितलाभ दिये जाने की व्यवस्था है। ई-श्रम एक्स ग्रेसिया माड्यूल के अन्तर्गत उ०प्र० में दिनांक 03-08-2025 तक कुल 357 आवेदन पत्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त हुये है उक्त आवेदन पत्रों के सापेक्ष सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अब तक 205 आवेदन पत्रों पर अनुदान भुगतान की स्वीकृति दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा असंगठित कामगारों हेतु संचालित प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन (PMSYM) योजना के अन्तर्गत असंगठित श्रमिक की आयु 60 वर्ष पूर्ण होने पर वृद्धावस्था की स्थिति में न्यूनतम 3,000 रूपये प्रतिमाह पेंशन दिये जाने का प्राविधान है। योजना के अन्तर्गत 18 वर्ष से 40 वर्ष आयु के असंगठित श्रमिक पोर्टल के माध्यम से पंजीयन करा सकते है। उ०प्र० में दिनांक 03-08-2025 तक कुल 695986 श्रमिकों द्वारा प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के अन्तर्गत पंजीयन कराकर वृद्धावस्था पेंशन हेतु सामाजिक सुरक्षा प्राप्त की जा चुकी है। नेशलन पेंशन स्कीम-ट्रेडर्स योजना- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्वरोजगारियों एवं लघु व्यापारियों हेतु संचालित एन०पी०एस० ट्रेडर्स योजना के अन्तर्गत स्वरोजगारियों एवं लघु व्यापारियों की आयु 60 वर्ष पूर्ण होने पर वृद्धावस्था की स्थिति में न्यूनतम 3000 रूपये प्रतिमाह पेंशन दिये जाने का प्राविधान है। योजना के अन्तर्गत 18 वर्ष से 40 वर्ष आयु के स्वरोजगारी एवं लघु व्यापारी पोर्टल के माध्यम से पंजीयन करा सकते है। उ०प्र० में दिनांक 03-08-2025 तक कुल 15747 स्वरोजगारियों एवं लघु व्यापारियों द्वारा एन०पी०एस० ट्रेडर्स योजना के अन्तर्गत पंजीयन कराकर वृद्धावस्था पेंशन हेतु सामाजिक सुरक्षा प्राप्त की जा चुकी है। असंगठित श्रमिकों को फेमिली आई०डी० उपलब्ध कराने की कार्यवाही- उत्तर प्रदेश राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड द्वारा उ०प्र० के समस्त ई-श्रम कार्ड धारक 83128860 असंगठित श्रमिकों को एक परिवार एक पहचान पत्र (विशिष्ट पहचान पत्र) फैमिली आई-डी उपलब्ध कराये जाने हेतु उनका सम्पूर्ण डाटाए०पी०आई० के माध्यम से राज्य नियोजन विभाग को दिनांक 23.07.2024 को उपलब्ध कराया गया है। राज्य नियोजन विभाग के माध्यम से उ०प्र० के कुल 70836074 ई श्रम कार्ड धारक अंसगठित श्रमिको को फेमिली आई डी उपलब्ध कराई गयी। यह संख्या पात्र श्रमिको के 100 प्रतिशत के समतुल्य है।
असंगठित श्रमिकों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने की कार्यवाही- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत उ०प्र० के कुल 83128860 श्रमिकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित किये जाने के उद्देश्य से खाद्य एवं रसद विभाग के माध्यम से सर्वेक्षण कार्य कराया गया तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत पात्र किन्तु अनाच्छादित कुल 3518830 श्रमिकों को राशनकार्ड उपलब्ध कराते हुये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादन दिलाया गया। इस प्रकार पूर्व आच्छादन को सम्मिलित करते हुये प्रदेश के कुल 70836074 असंगठित श्रमिक उक्त अधिनियम के अन्तर्गत पात्र पाये गये है और समस्त पात्र श्रमिको को खाद्य एवं रसद विभाग के माध्यम से राशनकार्ड उपलब्ध कराया जा चुका है। प्राप्त राशनकार्डों से श्रमिक, निर्धारित मानक के अनुसार अपना राशन निःशुल्क प्राप्त कर रहे है।
(अनिल कुमार ओझा ब्यूरो प्रमुख
उरई-जालौन) उत्तर प्रदेश