अवैध चायनीज मांजा के क्रय, विक्रय एवं उपयोग पर सतत निगरानी
राघौगढ़ थाना पुलिस की प्रतिबंधित चाईनीज मांझा बेचने वाले दुकानदार पर सख्त कार्यवाही, चाईनीज मांझा के 134 रोल जप्त
गुना पुलिस अधीक्षक अंकित सोनी के सशक्त एवं संवदेनशील नेतृत्व में गुना पुलिस द्वारा जिले में विभिन्न अवैध एवं अनैतिक गतिविधियों के विरूद्ध निरंतर, सक्रिय और प्रभावी कार्यवाहियां की जा रही हैं । इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गुना मानसिंह ठाकुर के मार्गदर्शन एवं एसडीओपी राघौगढ़ श्रीमति दीपा डोडवे के पर्यवेक्षण में परिवीक्षाधीन डीएसपी और राघौगढ़ थाना प्रभारी आनंद कुमार राय एवं उनकी टीम द्वारा मानव जीवन की सुरक्षा के दृष्टिगत चायनीज मांझा बिक्रय पर महत्वपूर्ण कार्यवाही की गई है ।
उल्लेखनीय है कि गुना जिला दंडाधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 31 दिसंबर 2025 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जिले में पतंगबाजी हेतु चाइनीज धागे के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंधित लगाया गया है ।
आम जन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक श्री अंकित सोनी द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को चाइनीज धागे की बिक्री एवं उपयोग पर सतत निगरानी रखते हुए कठोर वैधानिक कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं । निर्देशों के परिपालन में गुना पुलिस द्वारा जिले में थाना स्तर पर चाइनीज धागे के भंडारण, उपयोग एवं विक्रय करने वालों पर सतत् निगरानी की जा रही है । इसी तहत गत् दिनांक 13 जनवरी 2026 को राघौगढ़ थाना पुलिस द्वारा कस्बे के महात्मा गांधी रोड स्थित साहू मंदिर के पास ‘सचिन पतंग स्टोर’ नामक दुकान का निरीक्षण किया गया । निरीक्षण के दौरान दुकान पर प्रतिबंधित चाईनीज मांझा का विक्रय किया जाना पाया गया, जो न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि आमजन, विशेषकर बच्चों एवं दोपहिया वाहन चालकों के लिए गंभीर जानलेवा खतरा भी उत्पन्न करता है । दुकानदार ने पूछताछ में अपना नाम सचिन पुत्र हृदय नारायण बुनकर उम्र 20 साल निवासी तहसील के पीछे राघौगढ़ का बताया । पुलिस द्वारा दुकान से कुल 134 नग चाईनीज मांझा के रोल विधिवत जप्त किए गए । सचिन बुनकर का यह कृत्य गुना जिला दंडाधिकारी महोदय द्वारा जारी आदेश का स्पष्ट उल्लंघन पाये जाने पर आरोपी के विरुद्ध राघौगढ़ थाने में अप.क्र. 15/26 धारा 223 (ख) बीएनएस के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही की गई ।
राघौगढ़ थाना पुलिस की इस सराहनीय कार्यवाही में थाना प्रभारी एवं परिवीक्षाधीन डीएसपी आनंद कुमार राय, उपनिरीक्षक प्रेमपाल सिंह सिकरवार, आरक्षक अजय सिंह सिकरवार, आरक्षक देवेंद्र नरूका, आरक्षक हरवीर बागड़ी, आरक्षक अवधेश एवं एसएएफ आरक्षक विक्रम राजपूत की विशेष भूमिका रही है ।
गुना पुलिस की आमजन से अपील है कि चाइनीज मांझा अत्यंत खतरनाक एवं जानलेवा होता है, जिससे अब तक कई स्थानों पर राहगीरों, दोपहिया वाहन चालकों, बच्चों एवं पक्षियों के गंभीर रूप से घायल होने एवं मृत्यु तक की घटनाएं सामने आई हैं । इसके दृष्टिगत चाईनीज मांझा का उपयोग एवं विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित है । जिले में यदि कहीं पर भी चायना डोर, मांझा के क्रय/विक्रय अथवा उपयोग की जानकारी पता चले तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें । “कानून का सम्मान – जीवन की सुरक्षा” इसी संकल्प के साथ गुना पुलिस द्वारा जिले में अवैध एवं प्रतिबंधित वस्तुओं के विरुद्ध निरंतर कठोर और प्रभावी कार्यवाही जारी रहेगी ।
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जिला गुना से व्यूरो चीफ गोलू सेन की रिपोर्ट