सहारनपुर । नगरायुक्त शिपू गिरि ने नगर निगम में विभागाध्यक्षों द्वारा कर्मचारियों को अवकाश देने के अधिकार पर 31 मार्च तक रोक लगा दी है। यहां तक कि सभी साप्ताहिक अवकाश, रविवार व महीने के दूसरे शनिवार को भी कार्यालय के लगभग सभी अनुभाग आवश्यकतानुसार खुले रहेंगे। पुनरीक्षित बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 में आय-व्यय सम्बंधी प्राविधानित आंकड़ों के अनुरुप प्रगति न होने के कारण यह आदेश जारी किया गया है। केवल नगरायुक्त द्वारा ही किन्ही विशेष आकस्मिक परिस्थितियों में अवकाश की स्वीकृति दी जायेगी।
नगरायुक्त द्वारा राजस्व हित में जारी आदेश के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 की समाप्ति यानि 31 मार्च तक किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को किसी भी प्रकार का आकस्मिक, उपार्जित अवकाश किसी भी विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा स्वीकृत नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त साप्ताहिक अवकाश माह का द्वितीय शनिवार व रविवार को भी अन्य कार्य दिवसों की भांति गृहकर-जलकर, सम्पत्ति, लेखा, निर्माण, जलकल आदि समस्त अनुभाग आवश्यकतानुसार यथावत खुले रहेंगे।
आदेश के अनुसार सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अनिवार्य रुप से उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए अपने कार्यो का सम्पादन किया जायेगा। विशेषकर गृहकर-जलकर अनुभाग व राजस्व वसूली में तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
रमेश सैनी सहारनपुर इंडियन टीवी न्यूज़