केशव साहू
नाबालिक बालिका को अपने प्रेम जाल में फंसाकर बहला फुसलाकर अपहरण कर षडयंत्रपूर्वक हत्या करने वाले 02 आरोपी एवं एक विधि से संघर्षरत बालक पुलिस हिरासत में।
मुख्य आरोपी मोहन वर्मा द्वारा नाबालिक बालिका को प्रेम जाल में फंसाकर दैहिक शोषण कर पीड़िता से पीछा छुड़ाने के लिये अपने दोस्तों के साथ मिलकर जघन्य हत्या को दिया अंजाम।
मुख्य आरोपी मोहन वर्मा द्वारा अपने 02 साथियों के साथ प्लान तैयार कर षडयंत्रपूर्वक ट्रेन से धक्का देकर नाबालिक बालिका का किया गया हत्या।
जप्त संपत्ति – घटना में प्रयुक्त 02 नग मोबाईल फोन , 01 मोटरसायकल
नाम आरोपी-
01 मोहन वर्मा पिता स्व0 बिसराम वर्मा उम्र 27 वर्ष साकिन ग्राम चिचोला थाना
ठेलकाडीह जिला केसीजी0 छ0ग0
हरीश वर्मा पिता स्व0 रवि वर्मा उम्र 31 वर्ष साकिन ग्राम अछोली थाना डोंगरगढ़
जिला राजनांदगांव छ0ग0
एक विधि से संघर्षरत बालक
विवरण – घटना का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक
29.03.2026 को प्रार्थी शैलेन्द्र वर्मा पिता गजलाल वर्मा उम्र 40 साल निवासी ग्राम चिचोला थाना ठेलकाडीह जिला केसीजी (छ0ग0) ने थाना खैरागढ़ आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इनकी नाबालिक लड़की अपनी मॉ मंजू बाई के साथ अपने नाना बंशीलाल वर्मा के घर ग्राम पिपरिया थाना खैरागढ़ अपने मामा की शादी कार्यक्रम में गई आई थी। दिनंाक 28.03.2026 को शादी का रिशेप्सन कार्यक्रम चल रहा था तभी रात्रि 11.30 बजे इनकी नाबालिक लडकी रिशेप्शन कार्यक्रम से किसी को बिना बताये कही चली गई है जिसकी आसपास गांव में एवं रिस्तेदारो में पता तलाश किया कही पता नही चला इनकी नाबालिक लडकी को किसी अज्ञात आरोपी के द्वारा अपहरण कर ले जाने की आशंका पर प्रार्थी की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्व थाना खैरागढ़ अपराध क्रमांक 133/2026 धारा 137(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुऐ अज्ञात आरोपी एवं नाबालिक बालिका की पतासाजी हेतु अलग अलग टीम गठित कर रवाना किया गया। तकनीकी साक्ष्य एवं संदेह के आधार पर प्रकरण के मुख्य संदेही मोहन वर्मा पिता स्व0 बिसराम वर्मा उम्र 27 साल निवासी चिचोला थाना ठेलकाडीह जिला केसीजी को हिरासत में लेकर घटना के संबंध में कड़ाई से पूछताछ किया गया जो पुलिस को लगातार गुमराह कर रहा था तथा पीडिता के साथ किसी भी प्रकार के संबंध होने से साफ इंकार कर रहा था। लगातार कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना जूर्म कबूल किया और घटना के बारे में बताया कि नाबालिक बालिका से आरोपी का लगभग 01 वर्षों से प्रेम संबंध था तथा प्रेम संबंध के दौरान आरोपी और नाबालिक बालिका का शारीरिक संबंध भी बना उसी दौरान नाबालिक बालिका का मासिक धर्म रूक जाने पर आरोपी उसे टेबलेट खिलाया था। कुछ दिन बाद पीड़िता आरोपी को अपने साथ रखने के लिये दबाव डाल रही थी तथा नही रखने पर मरने का धमकी देती थी जिससे यह काफी परेशान हो गया था तब उक्त बात आरोपी अपने दोस्त हरीश वर्मा निवासी अछोली को बताया था। उसके बाद आरोपी अपने दोस्त के साथ प्लान बनाया कि पीड़िता को आज डोंगरगढ़ बुलाकर समझाते है तथा नही मानने पर आज उसे हमेशा के लिये रास्ते से अलग करना है। प्लान के मुताबिक नाबालिक बालिका को मिलने के लिये राजी किया उसके बाद अपने दोस्त हरीश एवं एक अन्य नाबालिक दोस्त के साथ दिनांक 28.03.2026 की रात्रि में मोटर सायकल से खैरागढ़ पिपरिया आये और नाबालिक बालिका का अपहरण किये उसके बाद सबूत मिटाने के लिये पहले से कपड़े खरीदकर रखे थे जिसे रास्ते में ही नाबालिक बालिका को चेंज करवाये तथा मोबाईल भी तोड़कर फेंक दिये और सीधे डोंगरगढ़ रेल्वे स्टेशन ले गये और बिलासपुर का टिकट कराकर रात्रि करीबन 12.00 बजे वेनगंगा एक्सप्रेस से बिलासुपर के लिये निकले ट्रेन में सीट नही मिलने पर दरवाजे के पास ही बैठे थे बिलासपुर पहुंचने पर नाबालिक बालिका स्टेशन में उतरने के लिये बोली किन्तु आरोपी उसे गुमराह कर और आगे ले गया तब नाबालिक बालिका और आरोपी मोहन वर्मा के बीच प्रेम प्रसंग की बातो को लेकर विवाद होने लगा, आरेापी मोहन वर्मा अपने साथी हरीश वर्मा व विधि से संघर्षरत बालक के साथ मिलकर नाबालिक बालिका को जान से मारने के नियत से थाना मस्तुरी बिलासपुर के जयरामनगर रेल्वे स्टेशन के आगे ट्रेन से धक्का देकर नीचे गिरा दिये जिससे उसकी वहीं मृत्यु हो गयी। उसके बाद आरोपी मोहन वर्मा, हरीश वर्मा व विधि से संघर्षरत बालक तीनों अकलतरा रेल्वे स्टेशन में उतरे तब सुबह हो गयी थी फिर तीनों दूसरे ट्रेन में बैठकर वापस डोंगरगढ़ आ गये हरीश अपने घर चला गया, आरोपी मोहन और विधि से संघर्षरत बालक दोनों मोटरसायकल से वापस अपने गांव के लिये निकले और रास्ते में सारंगपुर मोड़ के पास पीड़िता के कपड़े को जला दिये।
प्रकरण में विवेचना दौरान चता चला कि नाबालिक बालिका का शव जयराम नगर गतौैरा स्टेशन के बीच परसदा समपाट रेल्वे फाटक के पास मिला है जिस पर थाना मस्तुरी जिला बिलासपुर में मर्ग क्रमांक 23/2026 धारा 194 बीएनएसएस कायम कर शव का शिनाख्त कर जांच पंचनामा कार्यवाही में लिया गया है। विवेचना दौरान नाबालिक बालिका के शव मिलने की पुख्ता खबर मिलेने पर तकनीकी साक्ष्य एकत्रित किया गया जांच दौरान दिनांक घटना समय को अपहृता एवं आरोपीगण तथा विधि से संघर्षरत बालक चारो लोग डोंगरगढ़ रेल्वे स्टेशन के सीसीटीव्ही कैमरे में देखे गये घटना के बाद अकलतरा रेल्वे स्टेशन के सीसीटीव्ही फूटेज में भी दोनो आरोपी व विधि से संघर्षरत बालक को देखा गया है साथ ही खैरागढ़ शहर के सीसीटीव्ही कैमरे में भी बालिका का अपहरण कर ले जाते देखा गया है। प्रकरण में आरोपीगण 01 मोहन वर्मा पिता स्व0 बिसराम वर्मा उम्र 27 साल निवासी चिचोला थाना ठेलकाडीह जिला केसीजी 02 हरीश वर्मा पिता स्व0 रवि वर्मा उम्र 31 साल निवासी अछोली थाना डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव, एवं एक विधि से संघर्षरत बालक के द्वारा घटना कारीत करना पुख्ता सबूत पाये जाने से आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 नग मोबाईल फोन एवं 01 मोटर सायकल को जप्त किया गया है। आरोपीगण 01 मोहन वर्मा पिता स्व0 बिसराम वर्मा उम्र 27 साल निवासी चिचोला थाना ठेलकाडीह जिला केसीजी 02 हरीश वर्मा पिता स्व0 रवि वर्मा उम्र 31 साल निवासी अछोली थाना डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव को दिनांक 01.04.2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय पेश कर ज्युडिशियल रिमांड पर भेजा गया है, तथा विधि से संर्घषरत बालका को विधिवत बाल संप्रेक्षण गृह भेजा गया।
संपूर्ण कार्यवाही में थाना खैरागढ़, सायबर सेल खैरागढ़ तथा मस्तुरी बिलासुपर पुलिस का विशेष योगदान रहा।