रिपोर्ट: जरीना खातुन ब्यूरो चीफ बांदा
बांदा (उप्र)
मिशन शक्ति अभियान के तहत चिह्नित अभियोग में ऑपरेशन कनविक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप वर्ष 2017 में थाना मटौंध क्षेत्र में नाबालिक लडकी के साथ छेडखानी करने वाले अभियुक्त मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गई 03 वर्ष का कारावास व 02 हजार रुपये जुर्मानें की सजा ।
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में मिशन शक्ति अभियान के तहत चिह्नित वर्ष-2017 में थाना मटौन्ध क्षेत्र अन्तर्गत नाबालिक लडकी के साथ छेडखानी करने वाले अभियुक्त मा0 न्यायालय द्वारा 03 वर्ष के कारावास व 02 हजार रुपये जुर्मानें की सजा से दण्डित कराया गया । गौरतलब हो कि जनपद मटौन्ध क्षेत्र अन्तर्गत नाबालिक लड़की द्वारा दिनांक 29.10.2017 को थाना मटौन्ध पर सूचना दी कि गांव का ही एक लडका मुझे परेशान करता है । इस सम्बन्ध में थाना मटौन्ध में मु0अ0सं0 131/17 धारा 354/323 भादवि व 8 पॉक्सो एक्ट में विवेचना तत्कालीन उ0नि0 श्री देवेन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा सम्पादित की गयी । विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए दिनांक 22.12.2017 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था । लोक अभियोजक श्री रामसुफल सिंह गौर द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी मानवेन्द्र तथा पैरोकार आरक्षी संदीप कुमार के अथक प्रयासों से आरोपी को मा0 सत्र न्यायालय बांदा द्वारा 03 वर्ष के कारावास व 02 हजार रुपये के अर्थदण्ड से अभियुक्त मंगल पुत्र विशाली निवासी अछरौढ़ थाना मटौन्ध जनपद बांदा को दंडित कराया गया