राजेश कुमार तिवारी इंडियन टीवी न्यूज़
कटनी।
जिले में अवैध खनिज परिवहन और ओवरलोडिंग के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर आशीष तिवारी के निर्देश पर खनिज विभाग की टीम ने गुरुवार को शहर के प्रमुख एंट्री पॉइंट्स, बाईपास मार्गों और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष जांच अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान दो वाहनों को जब्त किया गया, जिनमें एक बिना नंबर प्लेट और बिना ई-टीपी के संचालित हो रहा था, जबकि दूसरा वाहन ओवरलोड पाया गया।
प्रशासन की इस कार्रवाई से खनिज माफियाओं में हड़कंप की स्थिति बन गई। राज्य शासन की “जीरो टॉलरेंस” नीति के तहत चलाए गए अभियान में नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर तत्काल सख्त कार्रवाई की गई।
पौसरा बाईपास पर बिना नंबर का वाहन पकड़ा
खनिज अमले ने पौसरा बाईपास पर डस्ट से लदे एक संदिग्ध वाहन को रोककर जांच की। जांच के दौरान वाहन पर नंबर प्लेट नहीं मिली और चालक वैध ई-ट्रांजिट पास प्रस्तुत नहीं कर सका। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर वाहन को तत्काल जब्त कर सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया।
चाका बाईपास पर ओवरलोड वाहन जब्त
इसी क्रम में ग्राम चाका के आगे चाका बाईपास पर गिट्टी से भरे एक भारी वाहन की जांच की गई। वाहन निर्धारित क्षमता से अधिक खनिज परिवहन करते पाया गया। ओवरलोडिंग की पुष्टि होने पर वाहन को जब्त कर थाना कुठला की अभिरक्षा में सौंप दिया गया।
हाईटेक ई-चेक गेट से चौबीस घंटे निगरानी
प्रशासन अब आधुनिक तकनीक के माध्यम से भी अवैध परिवहन पर नजर रख रहा है। सुरखी टैंक के पास स्थापित हाईटेक “ई-चेक गेट” सिस्टम से मुख्य मार्गों से गुजरने वाले वाहनों की रीयल-टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है। यह सिस्टम बिना टीपी, बिना नंबर और ओवरलोड वाहनों की पहचान कर तत्काल ई-चालान और दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित कर रहा है।
अधिकारियों की टीम रही सक्रिय
पूरे अभियान में सहायक खनिज अधिकारी पवन कुशवाहा, खनिज निरीक्षक कमलकांत परस्ते, होमगार्ड सिपाही ज्ञानेंद्र सिंह एवं उमेश मिश्रा ने सक्रिय भूमिका निभाई। टीम ने विभिन्न मार्गों पर घंटों निगरानी रखकर संदिग्ध वाहनों की जांच की और नियम उल्लंघन पाए जाने पर त्वरित कार्रवाई की।
कलेक्टर ने दिए सख्त निर्देश
कलेक्टर आशीष तिवारी ने स्पष्ट कहा है कि जिले की खनिज संपदा की चोरी और अवैध परिवहन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को राजसात करने, भारी जुर्माना लगाने और दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) नियम तथा परिवहन अधिनियम के तहत लगातार कार्रवाई जारी रखने के निर्देश भी दिए गए हैं।