रिपोर्टर संतन दास मानिकपुरी
छुरा/गरियाबंद
ग्राम फुलझर में *विशेष प्रयोजन की सरकारी जमीन* पर 5 लोगों ने कब्जा कर मकान बना लिए हैं। *डिहू राम साहू* ने 18 मई को *नायब तहसीलदार छुरा* के कोर्ट में बेदखली का केस दायर किया। *तहसीलदार के स्थगन आदेश के बावजूद* सभी आरोपियों ने निर्माण पूरा कर लिया।
कौन हैं 5 आरोपी भूमाफिया?
1. ललेशरु ध्रुव पिता बीरसिंग ध्रुव, उम्र 52 वर्ष
2. भूषण सेन पिता दुखुराम सेन
3. संतु ध्रुव पिता छबिराम ध्रुव, उम्र 63 वर्ष
4. कृपाल गिरी गोस्वामी पिता घासी गिरि, उम्र 50 वर्ष
5. कुशाल गिरी* पिता घासी गिरि, उम्र 60 वर्ष
*सभी निवासी ग्राम-फुलझर, थाना फिंगेश्वर
शिकायत के 4 बड़े खुलासे
1. कोर्ट की अवमानना:* _”तहसीलदार के स्थगन आदेश की अवहेलना करते हुए अनावेदकगण ने निर्माण जारी रखा और मकान पूर्ण कर लिया।”_
2. स्कूल की जमीन व बोरिंग हड़पी:* _”संतु ध्रुव ने स्कूल की शासकीय भूमि पर कब्जा किया। स्कूल की भूमि के साथ स्कूल में लगा शासकीय बोरिंग पर भी कब्जा कर लिया गया है।”_
3. साप्ताहिक बाजार की जमीन पर मकान:* _”कृपाल गिरी गोस्वामी और कुशाल गिरी ने साप्ताहिक बाजार हेतु आरक्षित भूमि पर मकान बना लिए।”_
4. PHC की जमीन भी नहीं छोड़ी:* _”ललेशरु ध्रुव व भूषण सेन ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हेतु आरक्षित भूमि पर निर्माण कर लिया।”_
डिहू राम का आरोप: “इस तरह अवैध कब्जा करने से ग्राम फुलझर की शासकीय भूमि का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तुरंत बेदखली की जाए।”_
कानूनी शिकंजा
1. न्यायालय अवमानना: 6 महीने जेल
2. PDPP एक्ट: 5 साल जेल + जुर्माना
3. BNS 329: 3 साल जेल
मानव अधिकार जिला गरियाबंद अध्यक्ष श्री महेंद्र गंधर्व ने कहा ललेशरु,संतु ध्रुव, भुषण सेन, वहीं जिसने 10 अप्रैल को डिहु राम पर जानलेवा हमला किया था।अब गैग बनाकर सरकारी जमीन हड़प रहा है। कलेक्टर महोदय जी 24 में बुलडोजर चलवाए।