किशोर कुमार छत्तीसगढ़ स्टेट रिपोर्टर इंडियन टीवी न्यूज नेशनल
बेमेतरा। जिले में सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने और नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने की बढ़ती घटनाओं पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन और परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। प्रशासन ने सभी अभिभावकों से अपील की है कि वे 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी परिस्थिति में दोपहिया या चारपहिया वाहन चलाने के लिए न दें।
परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी प्रकार का गियर या बिना गियर वाला वाहन चलाने की अनुमति नहीं है। इसके बावजूद जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में नाबालिगों के वाहन चलाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिससे सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ रहा है।
विभाग के अनुसार, यदि कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है तो वाहन मालिक या संबंधित माता-पिता/अभिभावक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में ₹25,000 तक का जुर्माना, तीन वर्ष तक की सजा और अन्य वैधानिक कार्रवाई का प्रावधान है।
जिला प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों की सुरक्षा और सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें वाहन न सौंपें तथा यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करें। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
नोट: ₹25,000 जुर्माना और 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान सामान्यतः मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 199A (संशोधित) के अंतर्गत लागू होता है, जबकि मामले के अनुसार अन्य कानूनी प्रावधान भी लागू हो सकते हैं।