सिवनी
दिनाँक 30/09/26
जिले में धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
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#सिवनी। जिले में कानून-व्यवस्था, लोक शांति एवं जन-सामान्य की सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती #नेहा_मीना ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (#BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत #प्रतिबंधात्मक_आदेश जारी किया है। आदेश 30 सितंबर 2026 से तत्काल प्रभावशील होकर दो माह तक लागू रहेगा।
आदेश के तहत सक्षम प्राधिकारी, संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना किसी भी व्यक्ति या संगठन द्वारा धरना-प्रदर्शन, जुलूस अथवा रैली आयोजित करना प्रतिबंधित रहेगा। आयोजन की अनुमति के लिए पुलिस अधिकारी के अभिमत के साथ कम से कम 48 घंटे पूर्व तथा पुलिस अभिमत के बिना कम से कम 72 घंटे पूर्व संबंधित एसडीएम कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
प्रशासनिक अनुमति से आयोजित कार्यक्रमों में किसी धर्म या वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले नारे, पोस्टर, बैनर अथवा गीतों के प्रयोग तथा शस्त्र प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा। सोशल मीडिया के माध्यम से आपत्तिजनक, सांप्रदायिक, धार्मिक उन्माद फैलाने वाले अथवा भ्रामक एवं तनाव उत्पन्न करने वाले फोटो, वीडियो, कमेंट या संदेश पोस्ट, शेयर अथवा फॉरवर्ड करना भी प्रतिबंधित रहेगा।
ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के संबंध में मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 एवं ध्वनि प्रदूषण नियमों के प्रावधान प्रभावशील रहेंगे। सक्षम प्राधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना लाउडस्पीकर, डीजे अथवा अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। अनुमति प्राप्त होने पर भी रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक इनके संचालन पर प्रतिबंध रहेगा।शांति व्यवस्था भंग करने की मंशा से सड़कों एवं चौराहों पर वाहन खड़े कर अथवा ठेले लगाकर आवागमन बाधित करना तथा सड़कों पर पत्थर आदि फेंकना भी प्रतिबंधित किया गया है।
आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 223, मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी ।
ब्यूरो चीफ-शुभम सनोडिया 