‘K.K.’ टैटू से हुई ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी की शुरुआत, आरोपी को आजीवन कारावास
बालोद, 7 अक्टूबर 2026। डौंडी लोहारा थाना क्षेत्र के चर्चित ब्लाइंड मर्डर मामले में पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना के बाद आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला थाना डौंडी लोहारा के अपराध क्रमांक 19/26 में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) और 238 के तहत दर्ज किया गया था।
पुलिस के अनुसार, घटना के शुरुआती दौर में मृतिका की पहचान सबसे बड़ी चुनौती थी। मृतिका के हाथ पर अंग्रेजी अक्षरों में “K.K.” का टैटू बना हुआ था। पुलिस ने इसी टैटू को पहचान की अहम कड़ी मानते हुए तकनीकी और मैदानी स्तर पर जांच शुरू की।
लगातार प्रयास के बाद मृतिका की पहचान ग्राम पाररास, बालोद निवासी कमला राजपूत के रूप में हुई। पहचान सामने आने के बाद पुलिस ने उसके संपर्कों, गतिविधियों और घटना से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जांच की।
विवेचना के दौरान घटनास्थल का सूक्ष्म निरीक्षण कर भौतिक एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य जुटाए गए। पुलिस एवं साइबर सेल ने तकनीकी साक्ष्यों और वैज्ञानिक जांच का विश्लेषण कर घटना की कड़ियों को जोड़ा। पुलिस के अनुसार, इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर आरोपी तक पहुंचने में सफलता मिली।
प्रकरण की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक मुकेश सिंह के नेतृत्व में की गई थी। मामले में पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई, जिसके बाद आरोपी को आजीवन कारावास से दंडित किया गया।



