इंदौर। शहर के गांधीनगर क्षेत्र में मुख्य सड़क रोककर दुर्गा पंडाल लगाए जाने का मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ पहुँच गया है। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने शासन से सवाल किया कि सड़क रोककर पंडाल लगाने की अनुमति किसने और किस आधार पर दी।जनहित याचिका अधिवक्ता चर्चित शास्त्री द्वारा दायर की गई है। याचिका के अनुसार, गांधीनगर की मुख्य सड़क पर करीब 50 फीट का पंडाल लगाया गया, जिससे आम लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है।
याचिकाकर्ता का आरोप है कि लोगों ने आने-जाने के लिए 8 फीट का रास्ता खुला रखने की मांग की थी, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते प्रशासन की ओर से कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई।
मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने शासन से पूछा कि मुख्य सड़क पर पंडाल लगाने की अनुमति किसने दी और इसके लिए क्या आधार अपनाया गया। शासन ने जवाब पेश करने के लिए एक दिन का समय मांगा।