बिलासपुर के जिला दण्डाधिकारी राहुल कुमार (IAS) ने हिमाचल प्रदेश जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी निवारण आदेश, 1977 के तहत जिले में आवश्यक खाद्य वस्तुओं और ढाबों में परोसे जाने वाले भोजन की अधिकतम दरें (Maximum Rates) निर्धारित कर दी हैं। ये दरें सभी करों (Taxes) और आकस्मिक शुल्कों सहित तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई हैं। निर्धारित दरों से अधिक कीमत वसूलने वाले दुकानदारों और ढाबा संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
नए सरकारी आदेश के अनुसार विभिन्न खाद्य पदार्थों की सूची इस प्रकार है:
1. मांस एवं मछली की अधिकतम दरें (प्रति किलोग्राम)
• बकरी एवं भेड़ का मांस: ₹550
• सूअर का मांस: ₹300
• तैयार चिकन एवं ब्रॉयलर: ₹250
• बिना तली मछली: ₹230
• तली मछली: ₹450
• जीवित चिकन: ₹200
2. ढाबों में मिलने वाले मुख्य भोजन की दरें
• तंदूरी चपाती: ₹10
• तवा चपाती: ₹7
• प्याज/आलू भरा परांठा (पूरा आकार): ₹30
• पूरी थाली (चावल + चपाती + दाल + सब्जी): ₹100
• बिलासुपरी धाम (पांच व्यंजनों वाली थाली): ₹100
3. अन्य खाद्य पदार्थों की अधिकतम दरें (प्रति प्लेट)
• चावल की पूरी प्लेट: ₹50
• फ्राई दाल: ₹60
• मीट करी: ₹150
• चिकन करी: ₹110
• स्पेशल सब्जी: ₹80
• मटर-पनीर/पालक-पनीर: ₹100
• दो भटूरे (सब्जी/छोले व दही सहित): ₹60
• स्पाना: ₹50
4. दूध, दही और पनीर के दाम
• खुले पनीर (प्रति किलोग्राम): ₹350
• खुले दही (प्रति किलोग्राम): ₹80
5. गुणवत्ता और मात्रा के मानक
• मीट एवं चिकन करी: एक प्लेट में कम से कम 5 टुकड़े और 200 ग्राम शुद्ध मांस तथा 100 ग्राम ग्रेवी होना अनिवार्य है।
• पनीर व्यंजन: मटर-पनीर और पालक-पनीर जैसे व्यंजनों में कम से कम 100 ग्राम पनीर होना चाहिए।
6. पैक्ड सामान पर नियम
• सभी ब्रांड के दूध व कोल्ड ड्रिंक्स की बिक्री पैकेट पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) के अनुसार ही होगी।
• ब्रेड, दूध सहित पैक की गई वस्तुओं पर ‘विधिक माप विज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम, 2011’ के अनुसार मूल्य एवं पैकिंग की तिथि अंकित होना अनिवार्य है।
7. दुकानों और ढाबों के लिए जरूरी निर्देश
• निर्धारित मूल्य सूची को हर प्रतिष्ठान के प्रवेश द्वार पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना होगा।
• मूल्य सूची पर मालिक अथवा प्रबंधक के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं।
• ग्राहक द्वारा मांग किए जाने पर नकद रसीद अथवा बिल देना जरूरी है।
नोट: यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से एक माह तक प्रभावी रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त प्रशासनिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
— सौजन्य: जिला दण्डाधिकारी, बिलासपुर (उचित दाम, सुरक्षित उपभोक्ता)
