ब्यूरो चीफ. करन भास्कर चन्दौली उत्तर प्रदेश
चन्दौली अधिवक्ता धीरेंद्र नाथ शर्मा के मुताबिक मामला वर्ष 2012 का है। मंडुवाडीह निवासी अभिषेक जायसवाल के नाम लगभग सात हजार वर्ग फीट जमीन थी। इस पर फ्लैट निर्माण का अनुबंध आरोपियों से हुआ था, लेकिन इसका पालन नहीं किया गया।मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अश्वनी कुमार की अदालत ने धोखाधड़ी के मामले में काशी नरेश की बेटी कृष्ण प्रिया और उनके पति अशोक सिंह सहित तीन के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। आरोप है कि फ्लैट बिक्री में शर्तों का उल्लंघन किया गया था। मामले का मुकदमा कैंट थाने में दर्ज है। विवेचक ने गिरफ्तारी वारंट जारी करने का अनुरोध किया था।