*कॉबिंग गस्त के दौरान बटनदार धार-धार चाकू लिये घूम रहे जिला बदर बदमाश को रंगनाथनगर पुलिस ने दबोचा भेजा जेल*
कटनी पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन के निर्देशन मे कटनी जिला मे कॉबिंग गस्त का विशेष अभियान चलाया गया था जिसके पालन मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष डेहरिया एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमति ख्याति मिश्रा के मार्गदर्शन मे रंगनाथ नगर थाना प्रभारी नवीन नामदेव ने बताया कि पुलिस को कॉबिंग गस्त के दौरान मुखबिर से सूचना मिली की एक युवक गड्ढा टोला में चाकू लिये कोई घटना करने की फिराक में घूम रहा है जो की रंगनाथ पुलिस द्वारा तत्काल मुखबिर द्वारा बताए हुए स्थान गड्ढा टोला खदान के पास पहुची जो एक व्यक्ति पुलिस को आता देख कर अपने आप को छिपाने का प्रयास करने लगा जिसे घेराबंदी कर पकडा गया जिसका नाम पता पूछा तो उस व्यक्ति ने अपना नाम धर्मेन्द्र वंशकार पिता पप्पू वंशकार उम्र 23 वर्ष निवासी गड्ढा टोला शंकरजी मंदिर के पास थाना रंगनाथनगर कटनी का होना बताया जिसका तलाशी लेने पर कमर में दाहिनी तरफ पैंट में एक लोहे का बटनदार धारदार चाकू खोंसे हुये था जिससे पुलिस के द्वारा चाकू रखने के संबंध में वैध दस्तावेज मांगने पर युवक ने कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया, साथ ही जानकारी प्राप्त हुई कि उक्त नाम व्यक्ति का थाना रंगनाथनगर में जिला बदर का प्रकरण भी दर्ज है जो उक्त व्यक्ति को न्यायालय जिला दण्डाधिकारी कटनी म.प्र. के आदेश क्र.843/प्र.क्र/20/एसएसए/2023 कटनी दिनांक 06/02/2024 के द्वारा एक वर्ष के लिये कटनी जिला की राजस्व सीमा एवं समीपवर्ती जबलपुर, सतना, दमोह, पन्ना एवं उमरिया की राजस्व सीमा से बाहर चले जाने के लिये आदेशित किया गया था, उक्त आदेश की तामीली दिनांक 21/04/2024 को विधिवत की गई थी जिला बदर आदेश की निष्काषित अवधि पूर्ण नहीं होने के बावजूद कटनी जिले में धर्मेन्द्र वंशकार से उपस्थिति का कारण पूछा जो कोई उचित कारण नहीं होना बताया एवं ना ही किसी न्यायालय में आज दिनांक 25/05/2024 को कोई पेशी एवं आदेश के संबंध में किसी प्रकार कि कोई छूट या अनुमति होना बताया, आरोपी द्वारा जिला बदर के आदेश का उल्लंघन किये जाने से आरोपी का कृत्य धारा 14 म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 ,धारा 188 भादंवि एवं धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत दण्डनीय पाया गया, आरोपी को गिरफ्तारी की कारण बताकर विधिवत गिरफ्तार किया जाकर थाना रंगनाथ नगर मे अपराध क्रमांक 163/2024 धारा 14 म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990, 188 भादवि एवं 25 आर्म्स एक्ट का पंजीबद्ध किया जाकर आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था जिसका न्यायालय द्वारा जेल वारंट तैयार कर जेल भेजा गया।
इसी प्रकार कॉबिग गस्त के दौरान 03 आबकारी एक्ट के प्रकरण, 07 गिर्फतारी वारंट तामील, 02 स्थाई वारंट तामील, 10 प्रतिबंधात्मक कार्यवाही, 07 गुण्डा निगरानियो की चौकिंग की गई है।।
✍राजेश कुमार तिवारी इंडियन टीवी न्यूज़