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थाना देवबंद प्रभारी सुनील नागर के कुशल निर्देशन में हेड कांस्टेबल एवम पेरोकार कपिल कुमार की रही जबरदस्त पेरवी

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एसएसपी रोहित सिंह सजवान एवम एसपी देहात सागर जैन अब माननीय न्यायालयो मे भी चल रहे है,और अधिक सख्त

 

21 साल की लड़की को मोंत के घाट उतारने वाले बाप बेटों को हुई आजीवन कारावास की सजा तथा लगा 90 हजार रूपए का अर्थदंड

 

अभियुक्तो को सजा दिलाने में एडीजीसी देवी दयाल शर्मा एवम विवेचक उपनिरीक्षक देवेन्द्र सिंह का भी रहा महत्वपूर्ण योगदान

 

 

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवान एवम पुलिस अधीक्षक देहात सागर जैन अब माननीय न्यायालयो मे भी हुए और अधिक सख्त,अपराधियों को हो रही है,धड़ाधड़ सजा।सन 2017 में एक 21 साल की लड़की की हत्या करने वाले तीन बाप बेटो को हुई आजीवन कारावास की सजा तथा लगा 90 हजार रुपए का जुर्माना।आपको बता दें,कि अम्बेहटा शेख थाना देवबंद निवासी राजेश्वर पुत्र ईलम चंद ने दिनांक 8-8-2017 को थाना देवबंद में एक मुकदमा पंजीकृत कराते हुए अम्बेहटा शेख निवासी रवि पुत्र कंवरपाल,राहुल पुत्र कंवरपाल,शुभम पुत्र कंवरपाल एवम सुमित पुत्र कंवरपाल चार भाइयों पर आरोप लगाया था,कि उक्त अभियुक्तो द्वारा वादी की 21 साल की पुत्री की हत्या कर शव खेत में फेंक दिया गया है।उक्त हत्या के मामले में थाना देवबंद पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 एवम 201 में मुकदमा पंजीकृत करते ही जब अपनी निष्पक्ष जांच की,तो उपरोक्त अभियुक्त गणों राहुल,रवि,शुभम एवम एवम सुमित की नामजदगी गलत पाई गई।विवेचना में मृतक लड़की के पिता राजेश्वर पुत्र ईलम चंद एवम दो भाई देवेन्द्र पुत्र राजेश्वर व राजेंद्र पुत्र राजेश्वर के नाम प्रकाश में आए।जिसके बाद थाना देवबंद पुलिस ने इन तीनों बाप बेटों पर हत्या की कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया था।लगभग 7 साल लगातार चले इस मामले में माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे देवबंद जनपद सहारनपुर द्वारा अभियुक्त पिता राजेश्वर,भाई देवेन्द्र एवम राजेंद्र को आईपीसी की धारा 302 तथा 34 में दोषी मानते हुए कल देर शाम सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा,तथा लगाया 90 हजार रूपए का अर्थदंड।अभियुक्तो को सजा दिलाने में जहां थाना देवबंद प्रभारी सुनील नागर के कुशल निर्देशन में हेड कांस्टेबल व पेरोकार कपिल कुमार की जबरदस्त पेरवी रही,तो वही एडीजीसी देवी दयाल शर्मा व विवेचक एवम उपनिरीक्षक देवेन्द्र सिंह का भी रहा महत्वपूर्ण योगदान।जबकि इस मामले में माॅनेरटिंग सैल की पेरवी भी सराहनीय योग्य रही।

 

रिपोर्ट रमेश सैनी सहारनपुर इंडियन टीवी न्यूज़

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