खबर सहारनपुर मंडल से-प्रेस नोट-
नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने व उसके साथ कुकर्म करने के आरोपी को 10 वर्ष कारावास तथा अर्थदण्ड की कराई गई सजा, मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन करते हुए गुणवत्तापूर्ण विवेचना सम्पादित कर तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी के तहत माननीय न्यायालय ने सुनाई सज़ा।
अवगत कराना है कि दिनांक 20.08.2016 को वादी निवासी मिमलाना रोड थाना कोतवाली नगर, मुजफ्फरनगर द्वारा लिखित तहरीर देकर थाना कोतवाली नगर पुलिस को अवगत कराया गया कि अभियुक्त जावेद पुत्र रफीक निवासी मौहल्ला महमूद नगर थाना सिविल लाईन, मुजफ्फरनगर द्वारा वादी के नाबालिग पुत्र को बहला फुसलाकर ले जाने व उसके साथ कुकर्म करने की घटना कारित की गयी है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 1500/2016 धारा 363,377,511 भादवि व 3/4 पोक्सो अधिनियम पंजीकृत किया गया। थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अभियुक्त जावेद उपरोक्त को दिनांक 20.08.2016 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित कर अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 24.09.2016 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।
कुकर्म जैसे अपराध में पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर श्री अभिषेक सिंह के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री राजू कुमार साव व थानाध्यक्ष कोतवाली नगर श्री अक्षय शर्मा के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया। विशेष लोक अभियोजक श्री विनय कुमार अरोरा एवं पैरोकार का0 बलराम सिंह। द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरुप आज दिनांक 05.02.2025 को एडीजे/विशेष न्यायधीश श्री अंजनी सिंह पोक्सो कोर्ट नं0-02 मुजफ्फरनगर द्वारा आरोपी जावेद उपरोक्त को धारा 363,377,511 भादवि व धारा 18 पोक्सो अधिनियम में 10 वर्ष कारावास तथा 10,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
मुजफ्फरनगर पुलिस की कार्यवाही तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी से जघन्य अपराध कारित करने वाले उक्त आरोपी को सज़ा दिलाये जाने पर आमजन द्वारा मुजफ्फरनगर पुलिस की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी तथा आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास और मज़बूत हुआ है।
रिपोर्ट रमेश सैनी सहारनपुर इंडियन टीवी न्यूज़