होली पर शराब की दुकानों पर रहेगा प्रतिबंध – डीएम का आदेश

14 मार्च 2025: होली पर्व पर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने शराब की दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है।

जिलाधिकारी मनीष बंसल ने आबकारी अधिनियम की धारा 59 के तहत आदेश पारित करते हुए कहा कि 13 मार्च की रात 10:00 बजे से 14 मार्च की शाम 4:00 बजे तक जनपद सहारनपुर की सभी देशी-विदेशी शराब, बीयर, भांग, मॉडल शॉप, डिनेचर्ड स्प्रिट, बार और अन्य मदिरा अनुज्ञापन दुकानों को बंद रखा जाएगा।

उन्होंने स्पष्ट किया कि इस बंदी के लिए किसी भी अनुज्ञापी को प्रतिफल शुल्क देय नहीं होगा। जिला प्रशासन ने सभी अनुज्ञापियों को आदेश का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी है, ताकि होली का पर्व शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हो सके।

रिपोर्टर रमेंश सैनी सहारनपुर इंडियन टीवी न्यूज़

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