ब्यूरो चीफ मनोज भट्ट
जिला बस्तर छत्तीसगढ़
26/05/2025
एसडीएम बकावंड और खनिज विभाग के जांच दल द्वारा गौण खनिज का अवैध परिवहन करने वाले 12 वाहनों पर दर्ज किया प्रकरण
जगदलपुर कलेक्टर हरिस एस के निर्देशानुसार खनिज विभाग के जांच दल द्वारा 25 मई 2025 को बस्तर जिला अंतर्गत ग्राम माड़पाल, उपनपाल, लालबाग जगदलपुर कविआसना और 26 मई को ग्राम जामगुड़ा फरसागुड़ा एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा०) बकावंड द्वारा 23 मई को ग्राम उलनार क्षेत्र का औचक निरीक्षण में अवैध रूप से गौण खनिज रेत,गिट्टी, मुरूम का 12 वाहनों में अवैध परिवहन-उत्खनन करते पाये जाने पर परिवहनकर्ताओ और उत्खन्नकर्ता के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करते हुये पुलिस वाहनों को अभिरक्षा में दी गई है।
खनि अधिकारी शिखर चेरपा ने बताया कि 6 हाइवा वाहन व एक ट्रेक्टर वाहन से रेत का, दो हाइवा वाहन से चुना पत्थर और दो टीपर से मुरूम सहित एक जेसीबी से मुरूम उत्खनन का प्रकरण दर्ज किया गया है।उपरोक्तानुसार सभी 12 वाहनों को खनिज मय जप्त कर पुलिस अभिरक्षा में सौपते हुए वाहन मालिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। उक्त कार्यवाही के दौरान अनुविभागीय अधिकारी (रा०) बकावंड ऋषिकेश तिवारी एवं जिला खनिज जांच उड़नदस्ता दल के खनि अधिकारी शिखर चेरपा, खनि निरीक्षक मिदुल गुहा तथा खनि सिपाही डिकेश्वर खरे, सीताराम नेताम पच्चीपन उपस्थित थे। उपरोक्त सभी प्रकरणों में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियमावली 2015 के नियम 71 सहपठित खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। पूर्व में भी विज्ञप्ति के माध्यम से जिले के खनिज ठेकेदारों, खनिज परिवहनकर्ताओं को निर्देशित किया गया था कि बिना वैध अभिवहन पास के खनिजों का परिवहन करना दण्डनीय अपराध है। अवैध परिवहनकर्ता के विरुद्ध पुनः इसी प्रकार कृत्य करने पर खनिज विभाग द्वारा दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।