ब्यूरो चीफ सुंदरलाल जिला सोलन,
राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के साथ-साथ सोलन ज़िला में भी शहरी स्थानीय निकायों के वार्डों के सीमाकंन का कार्यक्रम जारी कर दिया है। यह कार्यक्रम भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 जेड ए, हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 09 तथा 10, हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1994 की धारा 10 तथा 281 एवं हिमाचल प्रदेश नगर पालिका निर्वाचन नियम, 2015 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है।
यह जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त सोलन राहुल जैन ने दी।
राहुल जैन ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार शहरी निकायों के वार्डों के सीमाकंन के लिए ड्राफ्ट प्रस्ताव 02 जून, 2025 को जारी कर दिया गया है। इन क्षेत्रों के निवासियों द्वारा आपत्ति एवं सुझाव प्रस्तुत करने की तिथि 09 जून, 2025 निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि उपायुक्त सोलन द्वारा प्राप्त आपत्तियों और सुझावों का निपटारा 16 जून, 2025 तक किया जाएगा।
अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि उपायुक्त के आदेश के विरुद्ध अपील मण्डलायुक्त के समक्ष की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि यह अपील उपायुक्त द्वारा आदेश पारित करने के 07 दिन के भीतर की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि अपील दायर करने के 05 दिन के भीतर मण्डलायुक्त द्वारा अपील का निपटारा किया जाएगा।
राहुल जैन ने कहा कि उपायुक्त द्वारा अंतिम सीमांकन आदेश प्रथम जुलाई, 2025 को अथवा इससे पूर्व जारी किए जाएंगे। 11 जुलाई, 2025 तक सीटों का आरक्षण किया जाएगा। 15 जुलाई, 2025 तक सरकार द्वारा अंतिम आरक्षण आदेश राज्य निर्वाचन आयोग को प्रेषित किए जाएंगे।