संवाददाता पुष्पेन्द्र सिंह सोनगरा
अंकलेसरिया ऑटोमाबाइल के खिलाफ जिला उपभोक्ता आयोग रतलाम ने किया आदेश होंडा शाइन 2024 का मॉडल बताकर 2023 के मॉडल की हौंडा शाइन थमा दी अबआयोग के आदेश पर देने होंगे 11490/- रुपए
क्या है मामला- परिवादी मिथलेश राजपुरोहित अंकलेसरिया ऑटोमोबाइल पर 9/4/2024 को होंडा शाइन मॉडल 2024 का क्रय करने गया था और संबंधित ऑटोमोबाइल द्वारा
परिवादी को 2024 के यूनाइटेड इंडिया इंश्यूरेंस कंपनी लिमिटेड के बीमा करवाकर दिया था उक्त बीमे पर भी खरीद वाहन 2024 मॉडल का ही बता कर परिवादी को सुपर्द किया गया था परंतु जब आर.टी.ओ विभाग द्वारा परिवादी को रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी किया गया तो रजिस्ट्रेशन कार्ड पर 2023 मॉडल अंकित था जिसपर परिवादी द्वारा अंकलेसरिया ऑटोमाबाइल से सम्पर्क किया तो उनके द्वारा कोई प्रतिक्रिया नही दी गई और परिवादी के साथ दूर्यवहार किया गया जिस कारण परिवादी द्वारा अपने अभिभाषक रोहित अशोक शर्मा के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद प्रस्तुत किया था जिसे जिला उपभोक्ता आयोग रतलाम की पीठ ने के अंकलेसरिया ऑटोमाबाइल को सेवा में कमी हेतु जम्मेदार मानते हुए आदेश पारित किया जिसमे जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा अंकलेसरिया ऑटोमाबाइल को वाहन के डेप्रिसिएशन के 6490/- तथा मानसिक त्रास एवं परिवाद व्यय के 5000/- इस प्रकार कुंल 11490/- परिवादी मिथलेश को आदेश दिनांक से 60 दिवस में दिए जाने हेतु निर्देशित किया गया है।।