ब्यूरो चीफ मनोज भट्ट
जिला बस्तर छत्तीसगढ़
20/08/2025
जमीन दिलाने के नाम पर 10 लाख रूपये का ठगी करने वाले व्यक्ति पर बस्तर पुलिस की कार्यवाही
भिरलिंगा बयागुढ़ापारा के व्यक्ति द्वारा धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति पुलिस के गिरफ्त में
आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी के अंतर्गत की गई कार्यवाही
मामला थाना बस्तर में दर्ज
नाम आरोपी दिलीप कुमार नाग उर्फ दिलीप सांवरा पिता स्वचतुर नाग जाति सांवरा उम्र 48 वर्ष निवासी-भिरलिगा बयागुड़ा पारा थाना बस्तर जिला बस्तर 00000000
विवरणः
पुलिस अधीक्षक शशलभ कुमार सिन्हा के नेतृत्व में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री महेश्वर नाग के मार्ग निर्देशन पर व नगर पुलिस अधीक्षक धोत्रे सुमित कुमार के नेतृत्व में बस्तर पुलिस द्वारा आपराधिक तत्वों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही किया जा रहा है। इसी तारतम्य में जमीन दिलाने के नाम पर 10 लाख रूपये लेने वाले आरोपी पर कार्यवाही करने में बस्तर पुलिस को सफलता मिली है।
ज्ञात हो कि प्रार्थी हरिनंदन सिंह पिता स्व० राम सिंह उम्र 64 साल जाति कलार निवासी चन्द्रशेखर वार्ड लाल बाग जगदलपुर ने दिनांक 18.08.2025 को थाना उपस्थित आकर लिखित आवेदन दिया कि नौकरी से रिटायर होने पर अभि घर पर रहते है, कि रिटायर का समय नजदीक होने से सन 2020-2021 मे जगदलपुर के आस पास जमीन का तलाश कर रहा था, कि इसका मुलाकात बोरपदर के वैधनाथ ठाकुर से होने से पुछताछ में पता चला कि बयागुड़ा टोल टेक्स नाका के पास तीन एकड़ नजूल जमीन है, जिसे बयागुड़ा का दिलीप सांवरा (नाग) कास्त कर रहा है. जो बेचने वाला है, तो वह जमीन दिलीप सांवरा से प्रार्थी ने 10 लाख में खरीद लिया चूँकि प्रार्थी नौकरी में था, इसलिए दिलीप सांवरा को खेती करने के लिए दिया था. दिलीप के लड़के का शादि होने को था, उसके कहने पर प्रार्थी ने दिलीप के आई सी आई. सी. आई बैंक के खाते में ऑनलाईन के माध्यम से लगभग 700000 / (सात लाख) रूपये भुकतान किया गया था, तथा घेरा बन्दी आदि कार्य में 300000/ रूपये के करीब नगद दिया गया, जब प्रार्थी नौकरी से रिटयार होकर वापस घर आया तो पता चला कि दिलीप ने वह जमीन किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया है, प्रार्थी द्वारा जमीन के सम्बन्ध मे स्टाम मे अनुबंध लिखा गया है, दिलीप सांवरा (नाग) ने अपने जमीन को बेचने के नाम पर बेयमानी पूर्वक प्रार्थी से 1000000/ (दस लाख) रूपये ले लिया प्रार्थी से छल करते हुये उसी जमीन को किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया है, इस प्रकार दिलीप सांवरां (नाग) ने प्रार्थी के साथ घेखाधड़ी किया है। लेन देन के सम्बन्ध में 18 प्रति दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। रिपोर्ट पर दिनांक 18/08/2025 को अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। मामले में आरोपी का पता तलाश कर मिलने से मेमोरेण्डम कथन लिया गया है। आरोपी को गिरप्तार किया गया, परिजन को सूचना दिया गया, सह आरोपी वैधनाथ ठाकुर फरार है, जिसका पता तलाश किया जा रहा है, जिसे जल्द ही गिरप्तार किया जायेगा, आरोपी का कृत्य धारा 420 भादवि0 का अपराध घटित करना पाये जाने से विधिवत् गिरफ्तारी के बाद न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले अधिकारी-
निरीक्षक – सुरेश कुमार जांगड़े
प्रआर उमेश चन्देल, कृष्णा मरावी, चोवादास गेंदले
आरक्षक भुवन सार्दुल, निरंजन वैध