सहारनपुर में नशा तस्करी का आरोपी दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई 2 साल की कैद, 20 हजार जुर्माना
सहारनपुर । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में की गई सशक्त पैरवी के परिणामस्वरूप नशा तस्करी के एक मामले में माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-11 सहारनपुर ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 2 वर्ष का कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मामला थाना फतेहपुर क्षेत्र का है। पुलिस के अनुसार 21 जनवरी 2020 को उपनिरीक्षक पुष्पेन्द्र कुमार द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट में अभियुक्त इस्लाम उर्फ भूरा पुत्र सत्तार निवासी ग्राम सिरचन्दी, थाना भगवानपुर, जिला हरिद्वार (उत्तराखंड) के कब्जे से 125 ग्राम चरस बरामद हुई थी। इस संबंध में थाना फतेहपुर पर मु.अ.सं. 26/2020 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया था।
विवेचना पूरी होने के बाद प्रकरण विचाराधीन रहा और ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मॉनिटरिंग सेल की सक्रिय पैरवी से न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई। इस प्रकरण में शासकीय अधिवक्ता अमित त्यागी, विवेचक उपनिरीक्षक रोहन सिंह और पैरोकार कांस्टेबल बिजेन्द्र कुमार रहे।
रमेश सैनी सहारनपुर इंडियन टीवी न्यूज़