Location — shamli banat
जिला प्रोबेशन अधिकारी, शामली के निर्देशानुसार मिशन शक्ति 5.0 के अन्तर्गत दिनांक 03.11.2025 में महिला कल्याण विभाग के वन स्टॉप सेन्टर की टीम के द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के विषय पर अभिमुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन कस्बा बनत, विकास खण्ड शामली, जिला शामली में किया गया। घरेलू हिंसा कारित करना अपराध है जिसके लिये धारा 12 के अन्तर्गत मा० न्यायालय से अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। घरेलू हिंसा की घटना की सूचना स्थानीय पुलिस थाना या जिला प्रोबेशन अधिकारी जो अधिनियम के अन्तर्गत संरक्षण अधिकारी भी नामित है को की जा सकती है। घरेलू हिंसा से पीडित महिला टोल फ्री नम्बर 112 या 181 हेल्प लाईन नम्बर पर भी की जा सकती है। इसी प्रकार दहेज की माँग करना या दहेज लेना या देना दोनों दण्डनीय अपराध है। दहेज सम्बन्धी शिकायत भी स्थानीय पुलिस थाना या जिला दहेज प्रतिषेध अधिकारी (जिला प्रोबेशन अधिकारी को की जा सकती है। इसकी शिकायत भी टोल फ्री नम्बर 112 या 181 पर कर सकते हैं। महिला कल्याण विभाग की योजनाओं के बारे में, घरेलू हिंसा / दहेज उन्मूलन विषय के बारे में, वन स्टॉप सेन्टर पर दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में, सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न हेल्प लाईन नम्बर जैसें 1098 चाईल्ड हेल्प लाईन, 1090 वूमेन पावर लाईन, 181 महिला हेल्प लाईन, 112 तत्काल सहायता, 102, 108 स्वास्थ्य सेवा व 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाईन आदि के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी दी गई।
उक्त कार्यक्रम में महिला कल्याण विभाग से वन स्टॉप सेन्टर की केन्द्र प्रशासक गजाला त्यागी व वन स्टॉप सेन्टर की टीम तथा जिला कार्यक्रम विभाग से बाल विकास परियोजना अधिकारी श्रीमती ममता खोखर, आँगनवॉड़ी, तथा कस्बा बनत की महिलायें, बालिकाएं, बच्चें तथा व्यक्ति उपस्थित रहें।
Suraj kaushik
Jila prabhari Shamli
INDIAN TV NEWS