उरई(जालौन):
जनपद में धान की पराली और कूड़ा जलाने से रोकने के लिए विभिन्न स्थलों का औचक निरीक्षण:
जिलाधिकारी जालौन के निर्देशों के अनुपालन में उप कृषि निदेशक, जिला कृषि अधिकारी व अन्य अधिकारी एवं समस्त क्षेत्रीय कार्मिक कृषि विभाग जनपद जालौन द्वारा दिनांक 17.11.2025 को जनपद में धान के खेतों में पराली एवं कूड़ा जलने से रोकने के दृष्टिगत विभिन्न स्थलों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बिना सुपर स्ट्रा मैनेजमेन्ट के चलते पाये गये निम्नांकित कम्बाइन हार्वेस्टर के विरूद्ध सम्बन्धित पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्यवाही की गयी- कम्बाइन हार्वेस्टर सं० HR23K1048 स्वामी / मालिक श्री सोनीराम एवं ड्राईवर श्री गुरूमीत, कम्बाइन हार्वेस्टर सं० PB11CF4183 स्वामी / मालिक श्री हरवंश सिंह एवं मौके पर उपस्थित श्री रोहीराम, श्री श्याम सिंह निवासी ग्राम सिलउवा जनपद जालौन, कम्बाइन हार्वेस्टर सं० PB13BK2592, कम्बाइन हार्वेस्टर सं० PB11V2463 स्वामी / मालिक श्री हरमिन्दर सिंह पुत्र श्री वेत सिंह निवासी ग्राम अमरगढ़।साथ ही सम्पर्क में आने वाले कृषक भाईयों से अपील की गयी कि फसल कटाई उपरान्त पराली तथा अन्य फसल अवशेषों को कदापि न जलाएँ। यदि किसी कृषक के खेत में फसल अवशेष जलाने की घटना पायी जायेगी तो उसके विरूद्ध मा० सर्वोच्च न्यायालय तथा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के निर्देशों के क्रम में आयोग अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पर्यावरणीय प्रतिकर अधिरोपित और संगृहीत / जुर्माना किया जायेगा।
(अनिल कुमार ओझा ब्यूरो प्रमुख
उरई-जालौन) उत्तर प्रदेश