सहारनपुर। भूगर्भ जल के संरक्षण और नियंत्रित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल प्रबंधन एवं विनियमन अधिनियम अधिसूचित कर दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट मनीष बंसल ने बताया कि अधिनियम के तहत घरेलू, कृषि, व्यवसायिक, औद्योगिक व इन्फ्रास्ट्रक्चर भूजल उपभोक्ताओं को भूजल निकासी के लिए एनओसी एवं पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही ड्रिलिंग एजेंसियों के लिए भी पंजीकरण बाध्यकारी किया गया है। नोटिस जारी होने के 15 दिनों के भीतर पंजीकरण न कराने पर अधिनियम के अध्याय-8 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। पंजीकरण व एनओसी की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने हेतु ऑनलाइन पोर्टल www.upgwdonline.gov.in विकसित किया गया है। अधिक जानकारी भूगर्भ जल विभाग, जिला पंचायत भवन परिसर से प्राप्त की जा सकती है।
रमेश सैनी सहारनपुर इंडियन टीवी न्यूज़