राजेश कुमार तिवारी इंडियन टीवी न्यूज़
कटनी –खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के उल्लंघन और गंदगीयुक्त वातावरण में भोजन एवं नाश्ता वगैरह का निर्माण एवं विक्रय तथा बिना खाद्य पंजीयन के दुकान का संचालन करते पाए जाने पर न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी नीलांबर मिश्रा ने अंबेडकर वार्ड गायत्री नगर निवासी हरिशंकर पारासर के विरुद्ध 40 हजार रुपए का अर्थ दंड लगाया है।
अंबेडकर वार्ड गायत्री नगर स्थित फर्म मेंसर्स हरिशंकर पाराशर की जांच के दौरान मौके पर कारखाने में गंदगीयुक्त और अस्वच्छ स्थिति में भोजन, समोसे, कचौड़ी आदि का निर्माण एवं संग्रह पाया गया। साथ ही लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन की शर्तों का उल्लंघन भी मिला। निरीक्षण के दौरान मौके पर रेस्टोरेंट की किचन में काम करने वाले कर्मचारियों का मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट,वॉटर टेस्टिंग, फूड टेस्टिंग आदि की जांच रिपोर्ट भी नहीं प्रस्तुत किया गया। साथ ही खाद्य निर्माण सामग्री के क्रय-विक्रय का बिल भी मांगे जाने पर संचालक हरिशंकर पाराशर द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था।इसके अलावा एफएसएसआई का लाइसेंस कटनी साउथ रेल्वे स्टेशन प्लेटफार्म नंबर एक में खाद्य कारोबार हेतु जारी किया गया था। जबकि इस फर्म के गायत्री नगर में कारोबार के लिए एफएसएसआई का लायसेंस में नहीं मिला ।जिससे यह स्पष्ट हो रहा है की संबंधित फर्म के संचालक द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है।
मेसर्स हरिशंकर पाराशर को अर्थदंड की राशि ट्रेज़री चालान के माध्यम से हेड क्रमांक 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य,04- लोक स्वास्थ्य,104-शुल्क एवं अर्थ दंड के खाते में 30 दिवस के भीतर जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। अन्यथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।।