*डिंडौरी में ध्वनि विस्ताकर यंत्रों के खिलाफ कार्रवाई:कोतवाली पुलिस ने पिंडरुखी और देवरा तिराहा से जब्त किए दो डीजे, संचालकों पर केस दर्ज*
निश्चित समय सीमा के बाद भी तेज आवाज में ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर कोतवाली पुलिस ने रविवार को दो डीजे संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर ध्वनि विस्तारक यंत्र जब्त कर लिए है। दोनों आरोपियों पर मध्यप्रदेश कोलाहल निवारण अधिनियम की धारा 15 के तहत कार्रवाई की गई है।
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, शिकायत मिलने पर कोतवाली थाना प्रभारी सीके सिरामे के निर्देश पर सहायक उपनिरीक्षक चंद्रशेखर चौबे ने पिंडरुखी ग्राम में पहुंचकर तेज आवाज में बज रहे ध्वनि विस्तारक यंत्र को जब्त किया। यंत्र मालिक लखन पिता भगवत ठाकुर निवासी पुरानी डिंडौरी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है।
इसी तरह देवरा तिराहा पर कार्रवाई करते हुए भूपेंद्र पिता नागेंद्र नामदेव निवासी पुरानी डिंडौरी के खिलाफ भी कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। गौरतलब है कि सक्षम अधिकारी की अनुमति पर रात 10 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग का प्रावधान जारी है। बावजूद इसके जिले में नियमों और अनुमति को दरकिनार रख देर रात तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का संचालन किया जा रहा है।
जिसके मद्देनजर अब पुलिस अधीक्षक संजय सिंह के निर्देश पर पुलिस एक्शन में आ गई है। दरअसल इस समय माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा दसवीं और बारहवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है। ध्वनि विस्तारक यंत्रों से छात्र छात्राओं की पढ़ाई पर असर पड़ता है।
_इंडियन टीवी न्यूज़ संवाददाता मो0 सफर डिंडोरी मध्य प्रदेश_