सहारनपुर । खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने अंडों की गुणवत्ता और ताजगी सुनिश्चित करने के लिए नया नियम लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत 1 अप्रैल 2026 से राज्य में बिकने वाले प्रत्येक अंडे पर उसकी एक्सपायरी डेट अंकित करना अनिवार्य होगा।
सरकार के इस फैसले के अनुसार अब अंडों पर यह भी स्पष्ट रूप से लिखना होगा कि अंडा कब दिया गया है (लेइंग डेट)। नियम का पालन न करने पर संबंधित उत्पादकों और विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी तथा अंडों को अनुपयोगी घोषित किया जा सकता है।
अब तक अंडों पर एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य नहीं था, जिससे उपभोक्ताओं को ताजगी का सही अंदाजा लगाना मुश्किल होता था। नए नियम से उपभोक्ताओं को सुरक्षित और ताजा खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
सरकार का मानना है कि इस कदम से खाद्य सुरक्षा के मानकों में सुधार होगा और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।
रमेश सैनी सहारनपुर इंडियन टीवी न्यूज़