सहारनपुर- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में प्रभावी पैरवी के चलते अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (FTC-1st) सहारनपुर की अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 15 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।मामले के अनुसार, 29 मई 2020 को वादिनी सोमवती पत्नी बाबूराम निवासी मानकमऊ थाना कुतुबशेर ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उनकी पुत्री नीतू को ससुराल पक्ष द्वारा दहेज की अतिरिक्त मांग को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा था।मांग पूरी न होने पर उसकी फांसी लगाकर हत्या कर दी गई। इस संबंध में थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0 274/20 धारा 498ए, 304बी भादवि एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।विवेचना के उपरांत मामला न्यायालय में विचाराधीन रहा। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत सशक्त पैरवी और मॉनिटरिंग के फलस्वरूप 18 मार्च 2026 को न्यायालय ने अभियुक्त सुमित पुत्र संजय निवासी ग्राम दलहेडी थाना बड़गांव को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 15 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। वहीं, सहअभियुक्ता कान्ता पत्नी संजय को न्यायालय ने सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। इस प्रकरण में शासकीय अधिवक्ता एडीजीसी सतीश सैनी, विवेचक रिटायर्ड क्षेत्राधिकारी अरविंद सिंह पुंडीर तथा पैरोकार हेड कांस्टेबल मोहित कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
रमेश सैनी सहारनपुर इंडियन टीवी न्यूज़