*यातायात पुलिस ने आरटीओ को भेजा प्रस्ताव:शराब पीकर और वाहन चलाते समय मोबाइल फोन से बात करते दो चालक पकड़ाए, लाइसेंस होगा निरस्त*

शराब पीकर वाहन चलाने वाले और वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करने वाले वाहन चालक अब सतर्क हो जाएं।अगर यातायात पुलिस ने जांच के दौरान पकड़ लिया और चालानी कार्रवाई कर दी तो आपका लाइसेंस निरस्त हो सकता है।
यातायात पुलिस ने आज शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालक और वाहन चलाते समय मोबाइल फोन से बात करने वाले वाहन चालक का लाइसेंस निरस्त करने का प्रस्ताव क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को भेजा है।
यातायात थाना प्रभारी राहुल तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी के निर्देशानुसार शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालक नरेंद्र सिंह पिता बिहारी सिंह उम्र 24 वर्ष निवासी नेवसा पौड़ी वाहन क्रमांक एम पी 54 एम ई 0502 के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185,130(3)/177के तहत कायमी कर न्यायालय के निर्देश मिलने पर लाइसेंस नम्बर एम पी -एन-2020-0027840का लाइसेंस निरस्त करने का प्रस्ताव क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को भेजा गया है।
वहीं वाहन चलाते समय मोबाइल में बात करते हु एवाहन चालक नियाज खान पिता जुम्मन खान उम्र 43 वर्ष निवासी मढियारास जिला शहडोल वाहन क्रमांक एम पी 18 एम एल 8143 के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 21(25)/177के तहत कार्रवाई कर लाइसेंस नम्बर एम पी 18-एन-2019-008332 का लाइसेंस निरस्त करने का प्रस्ताव क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को भेज दिया गया है।
इंडियन टीवी न्यूज़ संवाददाता मो0 सफर ज़िला डिंडोरी मध्य प्रदेश