रिपोर्ट संतन दास
गरियाबंद।
छुरा विकासखंड के ग्राम फुलझर में ग्राम मुखिया डिहू राम साहू व उनके पुत्र पर जानलेवा हमले के 35 दिन बाद भी फिंगेश्वर पुलिस द्वारा FIR दर्ज न करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पीड़ित परिवार ने थाना SI नीलू राम दीवान पर अपराधियों से मिलीभगत कर साक्ष्य छिपाने का गंभीर आरोप लगाया है।
महावीर भवन में बुलाकर किया हमला
घटना 10 अप्रैल 2026 की है। ग्राम कोटवार द्वारा शाम 5 बजे बैठक की मुनादी कराई गई। मुखिया डिहू राम साहू शाम 6:30 बजे महावीर भवन पहुंचे। रात 8 बजे संतु राम ध्रुव के नेतृत्व में लगभग 30 लोगों का जत्था आया। पीड़ित का आरोप है कि 40 साल से काबिज जमीन छोड़ने को लेकर विवाद शुरू हुआ।
इसी दौरान भीड़ ने डिहू राम के छोटे बेटे परमेश्वर साहू पर लात-घूंसे, डंडे व हाथ के कड़े से हमला कर दिया। बचाव में आए डिहू राम को भी पीटा गया। दोनों के सिर पर गंभीर चोटें आईं। आरोप है कि 8-10 लोगों ने डिहू राम को रास्ते से उठाकर वापस महावीर भवन ले जाकर पिटाई की और इस्तीफा मांगा।
ये हैं नामजद आरोपी
पीड़ित परिवार द्वारा दी गई शिकायत के अनुसार हमले में शामिल मुख्य आरोपी हैं: *संतु ध्रुव, मानिक यादव, ढालचंद ध्रुव, कंचन गोस्वामी, भूषण तारक, सूरज ध्रुव नरोत्तम ध्रुव,, कृपाल गोस्वामी, भूषण सेन, हनुमत ध्रुव, राकेश गोस्वामी, रूपसिंह ध्रुव, दलसिंह ध्रुव* सहित 20 अन्य लोग।
पुलिस पर निष्क्रियता के आरोप
पीड़ित परिवार ने उसी दिन थाना फिंगेश्वर में लिखित शिकायत दी, लेकिन 1 माह बीतने के बाद भी FIR दर्ज नहीं हुई। SP गरियाबंद को भी शिकायत भेजी गई।
पीड़ित पक्ष का आरोप है कि मामले की जांच कर रहे SI नीलू राम दीवान साक्ष्य छिपाकर उक्त सभी 20 आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अपराधी सरेआम गांव में घूम रहे हैं, जिससे पीड़ित परिवार सदमे में है।
सामाजिक संगठनों में आक्रोश
जिला साहू संघ अध्यक्ष प्रवीण कुमार साहू, भाजपा कार्यकर्ता रामकुमार साहू व छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग के जिला अध्यक्ष महेंद्र गंधर्व ने घटना की कड़ी निंदा की है। महेंद्र गंधर्व ने कहा, “यह हाफ मर्डर का केस है। संतु ध्रुव, मानिक यादव, ढालचंद ध्रुव, कंचन गोस्वामी, भूषण सेन ललेसरु ध्रुव, घनश्याम सेन सुरज ध्रुव राकेश गोस्वामी, रुपसिंग ध्रुव, कृपाल गोस्वामी, हनुमत ध्रुव,सहित सभी 20 लोगों पर तुरंत FIR हो। पुलिस अपराधियों को बचाकर नई घटना को बढ़ावा दे रही है।”
पुरानी रंजिश का आरोप
पीड़ित परिवार का कहना है कि 8 साल पहले भी उन पर फर्जी बलात्कार, चोरी के केस लगाए गए थे, जिनमें वे बरी हो चुके हैं। मुख्य आरोपी संतु ध्रुव पर गांव में गुटबाजी, अवैध शराब बिक्री को बढ़ावा देने व आदिवासी एक्ट का दुरुपयोग करने के आरोप हैं।
पीड़ित के बड़े पुत्र योगेश्वर साहू ने SP को आवेदन देकर अपने खिलाफ दर्ज फर्जी शिकायत की जांच की मांग की है। उन्होंने कहा, “हम गांव में स्वच्छता, जल संरक्षण, शराबबंदी के लिए काम करते हैं। संतु ध्रुव को हमारी तरक्की बर्दाश्त नहीं।”
परिवार की मांग
पीड़ित परिवार ने जान-माल की सुरक्षा की मांग की है। कार्रवाई न होने पर मानवाधिकार आयोग व पिछड़ा वर्ग आयोग से गुहार लगाने की चेतावनी दी है।
इस संबंध में थाना प्रभारी फिंगेश्वर व SI नीलू राम दीवान से संपर्क का प्रयास किया गया, लेकिन उनका पक्ष नहीं मिल सका।